
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी को 21 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र का है, जहां 11 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी गांव तिरिलपी गांव के टोला कोटाचारा निवासी सोबेन सामड़ उर्फ डीबु सामड पर नाबालिग से जबरन दुष्कर्म का आरोप लगा था। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर त्वरित जांच शुरू की।
चाईबासा पुलिस ने वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर साक्ष्य जुटाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। जांच पूरी होने के बाद समय पर न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने और पेश किए गए सबूतों का गहन अवलोकन करने के बाद, अदालत ने आरोपी सोबेन सामड़ को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया।

