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NEET Hearing: अब सिटी व सेंटर वाइज जारी होगा नीट का रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को दिया निर्देश

by Rakesh Pandey
NEET Hearing
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नई दिल्ली : NEET Hearing : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार यानी 18 जुलाई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अभ्यर्थियों की पहचान गुप्त रखते हुए 20 जुलाई की दोपहर 12 बजे तक नीट-यूजी 2024 के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि नतीजे जारी करते वक्त सभी छात्रों की पहचान को गुप्त रखना होगा। वहीं अदालत ने याचियों से भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने के लिए यह साबित करना होगा कि पेपर व्यापक स्तर पर व्यवस्थित तरीके से लीक हुए और पूरी परीक्षा प्रणाली की शुचिता प्रभावित हुई है।

NEET Hearing : 22 जुलाई को अगली सुनवाई

नीट में गड़बड़ी से जुड़े मामले में गुरुवार यानी 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में तीसरी सुनवाई हुई। वहीं पहली सुनवाई 8 और दूसरी 11 जुलाई को हुई थी। वहीं अब चौथी और अंतिम सुनवाई 22 जुलाई को करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बता दें कि पांच मई को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं परीक्षा परिणाम आने के बाद कई गड़बड़ियां सामने आईं, जिसके बाद देश भर में हंगामा मच गया। परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की गई। इसके साथ ही 40 से अधिक याचिका डाली गई, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है।

वहीं अगर कल की सुनवाई की बात करें तो सुनवाई शुरू होने पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नीट मामले को आने वाले शुक्रवार को सुना जा सकता है। इस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सबसे पहले हम नीट मामले पर ही सुनवाई करेंगे और आज ही शुरू करते हैं। फिर कोर्ट ने कहा कि लाखों छात्र फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी और लीक बड़े पैमाने पर हुई है। अगर यह वे साबित कर दें तो कोर्ट परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दे सकती है।

NEET Hearing : 131 छात्र कर रहे दोबारा परीक्षा की मांग

चीफ जस्टिस ने पूछा कि याचिकाकर्ता में कितने छात्र शामिल हैं। वहीं इसका जवाब देते हुए एनटीए ने कहा कि 131 छात्र री-एग्जाम चाहते हैं, वहीं 254 छात्र री-एग्जाम के विरोध में हैं। इसके साथ ही सीजेआई ने पूछा कि आपके अनुसार पेपर लीक कब हुआ? सॉलिसिटर जनरल ने कहा- कोई लीक नहीं है। सीजेआई ने पूछा- लीक नहीं हुआ तो उल्लंघन कब हुआ? फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक विशेष केंद्र में हुआ था। सुबह 8.02 बजे से 9.23 बजे के बीच एक व्यक्ति अंदर जाता है, पेपर की तस्वीर लेता है और बाहर आ जाता है। वहीं अब इस मामले पर 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे से फिर सुनवाई होगी।

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