जमशेदपुर : विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद जमशेदपुर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संपत्तियों पर लगे राजनीतिक दलों के पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्रियों को हटाने का काम तेज गति से चल रहा है। सोमवार को एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) अनिकेत सचान और एसडीएम (धालभूम) शताब्दी मजूमदार ने इस कार्रवाई का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
भारत निर्वाचन आयोग ने विगत मंगलवार (15 अक्टूबर) से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, जिसके तहत जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में सभी राजनीतिक प्रचार सामग्रियों को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही, अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) धालभूम और एसडीएम घाटशिला ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत सामान्य निषेधाज्ञा जारी की है। इस आदेश के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति पर नारा लिखने, पोस्टर या पैंफलेट चिपकाने, पार्टी के झंडे लगाने, सड़कों पर बैनर या होर्डिंग लगाने, और तोरण द्वार बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
इस नियम का उल्लंघन करने पर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1987 के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। एडीएम और एसडीएम ने स्पष्ट किया कि नगर निकाय के अधिकारियों को समयसीमा के भीतर सभी प्रकार की राजनीतिक प्रचार सामग्रियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई स्थानों से पोस्टर और बैनर हटा दिए गए हैं, जबकि अन्य जगहों पर अभी भी कार्रवाई जारी है।
अधिकारियों ने चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निकाय अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि आचार संहिता के किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया गया, तो दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान का उद्देश्य जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में निष्पक्ष और साफ-सुथरे चुनाव कराना है। प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी राजनीतिक दल चुनावी नियमों का उल्लंघन न करे और चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। एडीएम और एसडीएम ने यह भी कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे क्षेत्र से सभी प्रकार की राजनीतिक प्रचार सामग्रियां हटा नहीं ली जातीं।
आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के इस अभियान में, प्रशासन ने जनता से भी सहयोग की अपील की है ताकि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।