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ACB Special Court: रिश्वतखोर ट्रेजरी ऑफिसर दोषी करार, 29 मार्च को होगी सजा पर सुनवाई

by Mujtaba Haider Rizvi
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रांची : एसीबी (ACB) की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार के तत्कालीन ट्रेजरी ऑफिसर पवन कुमार केडिया को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार दिया है। अदालत 29 मार्च को उनकी सजा पर सुनवाई करेगी।

30 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया था अधिकारी

मामला 2013 का है, जब कोषागार में कार्यरत लिपिक प्रशांत कुमार दास ने ट्रेजरी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। प्रशांत को लंबे समय से एक ही कार्य सौंपा जा रहा था, जिसे बदलने के लिए उन्होंने अनुरोध किया। लेकिन, इसके बदले ट्रेजरी ऑफिसर पवन कुमार केडिया ने 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने 27 मई 2013 को एसीबी से शिकायत की। इसके बाद 29 मई 2013 को विजिलेंस टीम ने सत्यापन किया और 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया।

नौ गवाहों की गवाही के बाद दोषी करार

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों को प्रस्तुत किया। गवाही और सबूतों के आधार पर अदालत ने पवन कुमार केडिया को दोषी माना और उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अब अदालत 29 मार्च को सजा पर अंतिम निर्णय देगी।

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