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रांची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर रोक, जानें क्या है मामला

एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में भी साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है।

by Anurag Ranjan
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रांची : शहर में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन भी रेस है। एसडीओ रांची उत्कर्ष कुमार ने राजधानी में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए रात में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकेंगे। नियम का उल्लंघन करने वालों पर संबंधित थाना कार्रवाई करेगा।

शिकायत करने वाले का नाम रहेगा गुप्त

एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्कूल कॉलेज के 100 मीटर की परिधि में भी साइलेंस जोन घोषित कर दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत टोल फ्री नंबर 112 या नजदीकी थाना में की जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतया गोपनीय रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नही करना है। किसी प्रकार का लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करना है।

मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल संचालकों को सख्त निर्देश

रांची नगर निगम क्षेत्र में स्थित बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल के संचालकों के साथ सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक की। जिसमें रात में लाउडस्पीकर या बैंड के उपयोग को लेकर संचालकों को सख्त निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और बैंड का उपयोग कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार, एसडीओ उत्कर्ष कुमार, सिटी डीएसपी कुमार वी रमण और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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