नई दिल्ली : क्या आप भी रोज़ाना टोल टैक्स देने से परेशान हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है! क्योंकि सरकार ने नई टोल नीति लागू करने की योजना बनाई है, जो नए साल से प्रभावी होगी। इसके तहत करोड़ों वाहन चालकों को अब टोल टैक्स से राहत मिल सकती है।
2008 के संशोधन के तहत राहत
दरअसल, 2008 में एक महत्वपूर्ण संसोधन के तहत सरकार वाहन चालकों को राहत देने का फैसला कर रही है। हालांकि, इसका लाभ फिलहाल सिर्फ उन निजी वाहनों को मिलेगा, जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) सक्षम होगा।
20 किमी तक यात्रा पर टोल टैक्स फ्री
इस नई नीति के अनुसार, जिन वाहन चालकों के वाहन में GNSS सिस्टम एक्टिव होगा और वे 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करेंगे, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होगा। यानी, 20 किमी तक टोल रोड का उपयोग बिल्कुल फ्री किया जा सकेगा।
सरकारी बैठक में लिया गया अहम निर्णय
हाल ही में सड़क और परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था। बैठक के बाद जारी नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि निजी वाहन मालिकों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली
यह नए सिस्टम के तहत, टोल शुल्क वास्तविक दूरी के आधार पर लिया जाएगा, यानी यदि आप 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते हैं, तो शुल्क यात्रा की वास्तविक दूरी पर आधारित होगा। इस GNSS आधारित सिस्टम में अब फास्टैग और GNSS टोल कलेक्शन प्रणाली का संयोजन होगा, जिसे धीरे-धीरे देश के विभिन्न हाईवेज पर लागू किया जाएगा।
पायलट परियोजना की सफलता
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस सिस्टम के लिए कर्नाटक के NH-275 (बेंगलुरु-मैसूर) और हरियाणा के NH-709 (पानीपत-हिसार) पर पायलट अध्ययन किया गया था। इस पायलट परियोजना में सफलता मिलने के बाद, अब सरकार इस GNSS प्रणाली को अन्य हाईवेज पर भी लागू करने की योजना बना रही है।
भविष्य में टोल टैक्स की नई उम्मीदें
इस नई टोल नीति से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। जहां पहले हर यात्रा के लिए टोल देना पड़ता था, अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस वाहनों के लिए यह सुविधा मिलेगी। यह नई नीति न केवल वाहन मालिकों के लिए बल्कि सड़क परिवहन के लिए भी एक बड़ी पहल साबित हो सकती है।
नोट: इस नई व्यवस्था के तहत 20 किमी तक यात्रा करने वाले निजी वाहन मालिकों को तो राहत मिलेगी, लेकिन जो वाहन 20 किलोमीटर से अधिक यात्रा करेंगे, उनके लिए पुराने नियमों के तहत टोल टैक्स लिया जाएगा।
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