Home » DL, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देनी होगी अधिक राशि, झारखंड हाईकोर्ट ने लगायी रोक, जानें क्या है पूरा मामला

DL, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देनी होगी अधिक राशि, झारखंड हाईकोर्ट ने लगायी रोक, जानें क्या है पूरा मामला

by Rakesh Pandey
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची : झारखंड के वाहन स्वामियों व वाहन संचालकों के लिए यह काफी राहत की बात है। झारखंड हाइकोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस सहित अन्य कार्यों के लिए सरकार की ओर से की गयी शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा 10 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के एनेक्सर एक पर यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।

इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने पांच अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

झारखंड सरकार ने माना, नियमानुसार नहीं थी अधिसूचना
झारखंड हाई कोर्ट की ओर से जारी निर्देश से पूर्व राज्य सरकार की ओर से अदालत में पूरक शपथ पत्र दायर किया गया। झारखंड सरकार ने अपने पूरक शपथ पत्र में यह स्वीकार किया कि अधिसूचना, मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के अनुसार नहीं है। इसलिए राज्य सरकार बहुत जल्द नयी अधिसूचना जारी करेगी।

अब नई अधिसूचना तैयार करेगी सरकार
अदालत में सबमिट किए गए अपने पूरक शपथ पत्र में राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अधिसूचना, मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के अनुसार नहीं है। इसलिए राज्य सरकार बहुत जल्द नयी अधिसूचना जारी करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ से समय देने का आग्रह किया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुधीर सहाय ने खंडपीठ को बताया कि 10 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना मूल एक्ट के विपरीत है।

झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन ने दायर की है याचिका
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने याचिका दायर की है। उन्होंने राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बढ़ाये गये शुल्क को चुनौती दी है।

देने होंगे इतने रूपये
एक अप्रैल से 15 वर्ष पूरा कर चुके सभी कारों के पंजीकरण को रिन्यू (नवीनीकृत) करने के लिए 5,000 रुपये की कीमत का भुगतान करना होगा। जबकि मौजूदा दर 600 रुपये है। दोपहिया वाहनों को रिन्यू कराने के लिए 300 रुपये के बजाय 1,000 रुपये तक बढ़ जाएगी। जबकि आयातित कारों को रिन्यू कराने की कीमत 15,000 रुपये के बजाय 40,000 रुपये होगी।

जानें, कितना लगेगा जुर्माना?
यदि कोई वाहन मालिक निजी वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण में देरी करता है, तो हर महीने 300 रुपये की अतिरिक्त लागत का भुगतान करना होगा। वहीं कमर्शियल वाहनों के लिए जुर्माना राशि हर महीने 500 रुपये होगी। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियम में यह भी कहा गया है कि 15 साल से पुराने निजी वाहनों को हर पांच साल में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

Read Also : तीव्रतम गति वाली वंदे भारत ट्रेन में भी ऐसा खाना ? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

Related Articles