जमशेदपुर/ रांची : जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ अंजिला गुप्ता सहित राज्य के पांच विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आगामी 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। मामले में सुनवाई के लिए पहले चार मार्च की तिथि निर्धारित थी।
केस सुनवाई की सूची में नीचे होने के कारण अलगी तिथि के लिए टाल दिया गया। लिहाजा इस मामले में सुनवाई की नई तिथि निर्धारित की गई है। इस मामले में द स्टेट ऑफ झारखंड, द यूनियन ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उच्च शिक्षा,निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राज्यपाल, ओएसडीजे, समन्वयक खोज एवं चयन समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,यूजीसी, कुलसचिव, झारखंड राज्य ओपेन यूनिवर्सिटी,कुलसचिव, रांची विवि,कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल
यूनिवर्सिटी,कुलसचिव, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, कुलसचिव, जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी,प्रो डॉ टीएन साहू, वीसी, झारखंड राज्य ओपेन यूनिवर्सिटी, प्रो सुखदेव भोई, वीसी, बिनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, प्रो अजीत कुमार सिन्हा, वीसी, रांची विवि,डॉ तपन कुमार सांडिल्या, वीसी, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि, डॉ अंजिला गुप्ता, वीसी, जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी को प्रतिवादी बनाया गया है।
Dr. Anjali Gupta Jamshedpur : याचिका पर अब 15 अप्रैल को होगी सुनवाई
इस मामले के याचिकाकर्ता अंजनी कुमार पांडेय का आरोप है कि राज्य के पांच विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है। पहले यह मामला न्यायमूर्ति राजेश शंकर की बेंच में लंबित था।
अब इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की बेंच में होनी है। प्रतिवादी बनाये गये कुलपतियों में से एक विश्वविद्यालय के कुलपति से पहले ही इस्तीफा ले लिया गया है। वर्तमान में चार लोग अपने पद पर सेवा दे रहे हैं।
धनबाद स्थित बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुखदेव भोई को कुलपति के पद से पहले ही हटाया जा चुका है। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें गत अक्टूबर 2023 में पद मुक्त कर दिया था। भोई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे।
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