जमशेदपुर : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों की एंट्री स्तर की कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन पत्र 8 दिसंबर से भरे जाएंगे, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस बार अभिभावकों को फॉर्म भरने के लिए 24 दिन का समय दिया गया है। अभिभावक http://rteeastsinghbhum.com वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वे अभिभावक आवेदन करें, जो आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, वे शीघ्र बनवाकर फॉर्म भर लें। यह पहली बार है जब पूर्वी सिंहभूम जिले में निजी स्कूलों के आरक्षित कोटे की सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन दिसंबर में स्वीकार किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष यह प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू हुई थी, यानी इस बार करीब दो माह पहले प्रक्रिया आरंभ हो रही है।
RTE के तहत निजी स्कूलों में गरीब एवं वंचित बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अवसर मिलता है, जिससे वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। जिला शिक्षा विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ दिलाना है। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन करें, ताकि किसी भी बच्चे का हक न छिने। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
आवेदन के लिए बच्चे की जन्मतिथि
निजी स्कूलों के आरक्षित सीटों पर गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों के एडमिशन की बात करें, तो इसके लिए वे बच्चे एलिजिबल होंगे, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 72 हजार या उससे कम हैं। इसके लिए सीओे ऑफिस की ओर से जारी आय प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। बच्चे का जन्म 31 मार्च 2026 तक 3 वर्ष 6 माह एवं 4 वर्ष 6 माह के बीच होना चाहिए। जबकि, जन्म 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 के बीच होना चाहिए।
एडमिशन के संबंध में प्रमुख जानकारी
- आवेदन फॉर्म भरने की तिथि : 8 दिसंबर से
- आवेदन के लिए वेबसाइट : http//rteeastsinghbhum.com
- आवेदन फार्म भरने की तिथि : 31 दिसंबर
- लाटॅरी की तिथि : फरवरी में संभावित
- एडमिशन : मार्च व अप्रैल
यह भी होना चाहिए
एडमिशन के लिए बच्चे का अधार कार्ड यदि हो तो देना होगा। वहीं माता-पिता का आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके अलावा माता या पिता का आय प्रमाणपत्र, जिसमें वार्षिक आय 72 हजार या उससे कम हो संलग्न करना पड़ेगा। वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग का अगर छात्र है तो उसे जाति प्रमाणपत्र देना होगा।
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