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RTE Admission 2026-27 : शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को जारी किया निर्देश, 6 से 16 जनवरी के बीच स्कूलाें काे करनी हाेगी लाॅटरी, 17 काे जारी हाेगी सूची

RTE Admission 2026-27 : विभाग ने स्पष्ट किया है कि RTE एक्ट के सभी प्रावधान, विशेषकर 25% आरक्षित सीटों पर ईडब्ल्यूएस एवं वंचित वर्ग के बच्चों का निःशुल्क नामांकन, किताबें, यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

by Dr. Brajesh Mishra
Jamshedpur Private Schools Reserved Seats Admission Process Begins
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जमशेदपुर : जिला शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र में RTE के तहत 25% आरक्षित सीटों के अलावा सामान्य कोटे के प्रवेश को भी पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सभी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार, सामान्य कोटे की सीटों पर नामांकन के लिए सभी स्कूल 05 जनवरी 2026 से 16 जनवरी 2026 के बीच अपनी सुविधानुसार लॉटरी तिथि निर्धारित करेंगे। लॉटरी शिक्षा विभाग के प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक एवं अभिभावकों की उपस्थिति में होगी।

सभी विद्यालयों को 24 दिसंबर 2025 तक लॉटरी की निर्धारित तिथि, आवेदन करने वाले सभी बच्चों का पूर्ण डाटाबेस (हार्ड कॉपी अथवा पेन ड्राइव/सीडी में) व सॉफ्टवेयर से लॉटरी करने वाले स्कूलों को उस सॉफ्टवेयर की प्रति भी जमा करानी होगी, ताकि विवाद की स्थिति में निष्पक्ष जांच हो सके। इस बार एंट्री क्लास में कुल करीब 7 हजार सीटों के लिए लगभग 70 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्कूलों को इनकी स्क्रूटनी भी शीघ्र पूरी करनी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि RTE एक्ट के सभी प्रावधान, विशेषकर 25% आरक्षित सीटों पर ईडब्ल्यूएस एवं वंचित वर्ग के बच्चों का निःशुल्क नामांकन, किताबें, यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर RTE एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई होगी।

इन निर्देशों का भी स्कूलों को करना होगा पालन

  1. विद्यालय में प्रवेश कक्षा के कुल सामर्थ्य सीट की संख्या तथा किस कोटि की कितनी-कितनी सीटें आरक्षित हैं का प्रमाणिक ब्योरा संबंधित विद्यालय प्रधान के द्वारा दिनांक 24 दिसंबर तक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय अथवा कार्यालय ई-मेल-rte.dsejsr@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
  2. किसी विद्यालय द्वारा विभिन्न कोटि वार आवेदन/फार्म भरवाया गया है तो उक्त कोटि का सीट निर्धारित कर बच्चों का अनिवार्य रूप से चयन करना सुनिश्चित करेंगे।
  3. स्कूल द्वारा उपलब्ध कराये गये लॉटरी की तिथि अनुरूप विभाग द्वारा प्रत्येक विद्यालय के लिए एक स्वतंत्र ऑबजर्बर (पर्यवेक्षक) प्रतिनियुक्त किया जाएगा तथा उन्ही की देख-रेख में निर्धारित तिथि को चयन की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।
  4. विद्यालय के सूचनापट, प्रवेश द्वार एवं विद्यालय के वेब-साईट पर नोटिस द्वारा लॉटरी की तिथि की घोषणा प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
  5. शैक्षणिक सत्र 2028-27 के लिए प्रवेश कक्षा में नामांकन हेतू भरे गये आवेदन/फार्म में से कम से कम 05 अभिभावक को अपने स्तर से सूचित करेंगे जो लॉटरी के दौरान उपस्थित रहेंगे। विद्यालय के द्वारा लॉटरी की पूरी प्रकिया की विडियोग्राफी कराई जायेगी तथा तत्संबंधी विडियो विद्यालय के वेवसाईट पर उसी दिन जन साधारण के लिए अपलोड किया जायेगा।
  6. सभी विद्यालय 17 जनवरी, 2026 को एक साथ लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची विद्यालय के वेवसाईट एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशित करेंगे।
  7. विद्यालय नामांकन की पूरी प्रक्रिया का प्रमाणिक दस्तावेजीकरण करेंगे तथा उसे संरक्षित रखेंगे ताकि किसी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा शिकायत किये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार कभी भी उसकी जांच की जा सके।
  8. सभी स्कूल में 25 प्रतिशत सीट कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के लिए आरक्षित होंगी। जिसपर विभाग द्वारा आपके विद्यालय के आरटीई पोर्टल पर नामांकन हेतू सूची भेजी जाएगी।

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