
रांची : वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में स्वीकृत 8,399.31 करोड़ रुपये अब विभाग खर्च कर सकेंगे। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद झारखंड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही वित्त विभाग ने सभी विभागों को प्रथम अनुपूरक बजट के तहत स्वीकृत राशि के व्यय की अनुमति दे दी है।
वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांग के तहत किए गए बजट प्रावधान का व्यय अब नियमानुसार राज्य की संचित निधि से किया जा सकेगा। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा विभागाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं। अनुपूरक बजट में कुल 8,399.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें 7,256.25 करोड़ रुपये राजस्व व्यय तथा 1,143.06 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा, ग्रामीण कार्य तथा कल्याण विभागों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब विभिन्न विभाग अपनी स्वीकृत योजनाओं और कार्यक्रमों पर राशि खर्च कर सकेंगे।

