Ranchi : वन भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस में प्रमुख आरोपी विनय सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने कांड संख्या 11/2025 में दायर उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने बेल देने से इनकार कर दिया, जिससे विनय सिंह को बड़ा कानूनी झटका लगा है।
यह मामला आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग उपायुक्त रहते हुए वन भूमि के ट्रांसफर और कब्जे से जुड़ा है। ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह इस प्रकरण में एसीबी के नामजद आरोपी हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई।
विवादित भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा, हल्का संख्या 11 में स्थित बताई गई है। आरोप है कि उक्त प्लॉट पर विनय सिंह और उनकी पत्नी का कब्जा है, जहां इस समय नेक्सजेन शोरूम संचालित हो रहा है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी ने इस मामले में आईएएस विनय चौबे से भी पूछताछ की थी। इस मामले में एसीबी ने ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह पर एफआईआर दर्ज की थी।
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