
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक 15 वर्षीय नाबालिग (विधि-विरुद्ध किशोर) को निरूद्ध किया है। किरीबुरू थाना पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड (बाल सुधार न्यायालय) के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। यह कार्रवाई 20 सितंबर 2026 को किरीबुरू थाने में दर्ज मामला संख्या 14/26 के तहत की गई है। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 303(2), 317(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। जांच के दौरान घटना में एक किशोर की संलिप्तता का पता चला।
नाबालिग के खिलाफ सभी आवश्यक कागजी एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण
मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने स्थानीय निवासी 15 वर्षीय जोसेफ लोंगा पिता जोलेन लोंगा को चिह्नित किया। आरोपी की उम्र 15 वर्ष होने के कारण कानून के प्रावधानों के अनुसार उसे विधि-विरुद्ध किशोर की श्रेणी में रखा गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार नाबालिग के खिलाफ सभी आवश्यक कागजी एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।
चोरी के मामले में जांच जारी, जल्द ही किया जाएगा अन्य तथ्यों का खुलासा
किशोर न्याय बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की सुधारात्मक और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं, पुलिस का कहना है कि चोरी के इस मामले में जांच अभी जारी है। घटना के अन्य पहलुओं और इसमें शामिल अन्य संभावित संदिग्धों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही मामले से जुड़े अन्य तथ्यों का भी खुलासा किया जाएगा।
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