रामगढ़ : पारिवारिक विवाद में छोटे भाई की हत्या करने वाले बड़े भाई को रामगढ़ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेश कुमार गौतम ने बासल थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात पर फैसला सुनाया है। लोक अभियोजक आर बी राय ने बताया कि आठ अगस्त 2021 को विनोद उरांव ने अपने छोटे भाई सुलेन्द्र उरांव की हत्या कर दी थी।
इस मामले में मृतक के बूढ़े बाप सावना उरांव ने अपने ही बड़े बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को यह बताया था कि पारिवारिक विवाद के कारण उनका बड़ा बेटा विनोद उरांव काफी गुस्से में था। उसको समझाने के लिए सावना उरांव ने अपने मंझले बेटे वीरेंद्र उरांव और छोटे बेटे सुलेन्द्र उरांव को साथ में रखा था। सावना उरांव ने पुलिस को यह बताया था कि उन सभी लोगों ने मिलकर विनोद उरांव को समझाया और मामला शांत भी हो गया था।
लेकिन इसके बाद अचानक विनोद उरांव उनके पास से निकला और वह घर से लोहे का सबल लेकर आया और उसने सीधे सुलेन्द्र उरांव के सिर पर हमला कर दिया, इसके बाद उसने वीरेंद्र उरांव को भी मारने का प्रयास किया। लेकिन वह बच कर भाग निकला। लोहे की रॉड से सर पर चोट लगने की वजह से सुलेन्द्र उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे लोग अस्पताल ले जाना चाह रहे थे कि इसी दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। कोर्ट ने धारा 302 के तहत विनोद उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही उसे ₹25000 का जुर्माना भी लगाया है।
हत्या के आरोप में दो लोग दोषी करार, 21 जून को सुनाई जाएगी सजा
पतरातू थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सत्येंद्र सिंह और धनंजय सिंह को दोषी करार दिया है। पतरातू थाना कांड संख्या 48/22 में लखेंदर सिंह ने उन दोनों पर हत्या का आरोप लगाया था। दोनों आरोपियों को 21 जून को सजा सुनाई जाएगी।