RANCHI (JHARKHAND): झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद रांची द्वारा आयोजित पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक स्तरीय) रांची जिला के 19 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गयी है। परीक्षा के सफल और विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर रांची में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उपायुक्त रांची और एसएसपी संयुक्त आदेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है जो 20.07.2025 के सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
इस पर रहेगी रोक
- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करना।
- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।
- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।