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Seraikela News: SIR-2026 को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने की समीक्षा, राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग

दावा-आपत्ति और मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर, योग्य मतदाताओं का नाम जुड़ने और अयोग्य नाम हटाने के निर्देश

by Mujtaba Haider Rizvi
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Seraikela : सरायकेला-खरसावां समाहरणालय सभागार में मंगलवार को निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर समीक्षा बैठक हुई। रोल ऑब्जर्वर सह सिंहभूम (कोल्हान) के प्रमंडलीय आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसआईआर की प्रगति, मतदाता सत्यापन और दावा-आपत्ति प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

बैठक में सरायकेला विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह, अपर उपायुक्त जयबर्धन कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

5 अगस्त को प्रकाशित हो चुकी है प्रारूप मतदाता सूची

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह ने एसआईआर-2026 के तहत चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 5 अगस्त 2026 को किया जा चुका है। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 5 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक निर्धारित है। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

बैठक में घर-घर सत्यापन, गणना प्रपत्र सूची के सत्यापन तथा दावा-आपत्ति से जुड़े मामलों की प्रगति की भी जानकारी दी गई। प्राप्त दावों और आपत्तियों के सत्यापन तथा नियमानुसार उनके निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई।

राजनीतिक दलों की शंकाओं का किया गया समाधान

बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एसआईआर-2026 से संबंधित विभिन्न शंकाएं और सुझाव रखे। अधिकारियों ने संबंधित मुद्दों पर आवश्यक जानकारी देते हुए शंकाओं का समाधान किया। प्राप्त सुझावों पर नियमों के अनुरूप आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया गया।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से दावा-आपत्ति प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करने की अपील की गई।

बीएलओ और बीएलए-2 के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

प्रमंडलीय आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम ने कहा कि SIR-2026 को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करने में बीएलओ और बीएलए-2 की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि प्राप्त दावों और आपत्तियों का निर्धारित नियमों के अनुसार सत्यापन और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

आयुक्त ने जिले के मतदाताओं से भी एसआईआर-2026 में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को सत्यापन अथवा दावा-आपत्ति से संबंधित सूचना मिली है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।

चंपाई सोरेन ने शहरी क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने को कहा

बैठक में सरायकेला विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मतदाता सत्यापन के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए और कोई भी योग्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

हियरिंग और जनसुनवाई का आयुक्त ने किया निरीक्षण

समीक्षा बैठक के बाद प्रमंडलीय आयुक्त ने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने एसआईआर-2026 के तहत चल रही दावा-आपत्ति संबंधी हियरिंग और जनसुनवाई की स्थिति का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने बीएलओ और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त दावों एवं आपत्तियों, उनके सत्यापन और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार सिंह, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह, संबंधित ईआरओ और बीएलओ सुपरवाइजर भी मौजूद रहे।

आयुक्त ने हियरिंग के दौरान मतदाताओं की बात सुनने और प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले में नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल हों और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में नहीं रहे। साथ ही हियरिंग एवं जनसुनवाई से जुड़े मामलों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने और मतदाताओं को प्रक्रिया की सही जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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