रांची : उषा मार्टिन लीज गड़बड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण कुमार के खिलाफ समन जारी किया है। यह मामला वर्ष 2005 से जुड़ा हुआ है, जब उषा मार्टिन कंपनी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में लौह अयस्क खदान आवंटित की गई थी। इस मामले में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ सामने आईं, जिसके कारण सीबीआई ने जांच शुरू की थी।
सीबीआई कोर्ट ने अरुण कुमार के खिलाफ समन जारी किया
रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने अरुण कुमार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद समन जारी किया। अदालत ने इस मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान लिया और समन जारी किया। पूर्व स्वास्थ्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण कुमार के अलावा, तत्कालीन खनन निदेशक इंद्रदेव पासवान और अन्य तीन लोग भी आरोपी हैं। इनमें से कुछ आरोपित उषा मार्टिन कंपनी के प्रबंधन के सदस्य हैं।
कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लिया और जारी किया समन
उषा मार्टिन लीज गड़बड़ी का मामला वर्ष 2005 का है, जब उषा मार्टिन को पश्चिमी सिंहभूम जिले के घाटकुरी में लौह अयस्क खदान आवंटित की गई थी। इस खदान के आवंटन में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताएं होने का आरोप था। सीबीआई ने इस मामले में जांच की शुरुआत की थी और डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) से मामले को दर्ज करने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन अनुमति मिलने में एक वर्ष का समय लग गया। इसके बाद, कोर्ट ने मामले में खुद संज्ञान लिया और समन जारी किया।
मामले में और आरोपियों की भूमिका
इस मामले में अरुण कुमार सहित अन्य आरोपी खनन विभाग के अधिकारियों और उषा मार्टिन कंपनी के प्रबंधन के सदस्य हैं। उषा मार्टिन कंपनी को यह खदान आवंटित की गई थी, लेकिन इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इस आवंटन में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं की गईं। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी है, और अब अदालत ने समन जारी किया है। जांच के बाद, सीबीआई आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
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