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सावधान! अगर अब तक नहीं बदले 2000 के नोट तो जल्दी करें, बचा है महज इतना समय

by Rakesh Pandey
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नई दिल्ली : भारत सरकार ने देशी मुद्रा से दो हजार रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का आदेश जारी किया है। जिसके तहत समस्त देशवासियों से अपने पास मौजूद 2000 रुपये के नोटों को निर्धारित तिथि से पहले बदल लेने को कहा गया था। अन्तिम तिथि खत्म होने के बाद सभी 2000 के नोट रद्द या महज कागज के टुकड़े माने जाएंगे। सरकार द्वारा नोट बदलने की अन्तिम तिथि 30 सितंबर 2023 घोषित की की गई थी। अब इस आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया गया है।

रिजर्व बैंक ने समीक्षा के बाद बैंकों में नोट जमा करने और बदलने की अवधि को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि दो हजार रुपए के नोट को बैंक में जमा करने और बदलने का टाइम पहले 30 सितंबर 2023 शाम चार बजे था। वहीं, एटीएम में दो हजार रुपए के नोट जमा करने का समय 30 सितंबर की रात 12 बजे तक था।

अक्टूबर के बाद दो हजार रुपये के नोट का क्या होगा

8 अक्टूबर से 2000 रुपये के नोटों को बैंक के शाखाओं में जमा या बदली किए जाने की व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी। 7 अक्टूबर के बाद से 2000 रुपये के नोटों को सिर्फ RBI के देश भर में 19 दफ्तरों में बदला जा सकेगा। यहां भी एक्सचेंज को लेकर वो नियम होंगे, जो पहले थे। 20 हजार रुपये तक के 2000 रुपये के नोट यानी एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जा सकेंगे।

कोई भी व्यक्ति या संस्था 2000 रुपये के नोटों को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो उन्हें भी आरबीआई के दफ्तरों में ही डिपोजिट कराना होगा। डिपोजिट कराने की कोई लिमिट नहीं रखी गई है।

14 हजार करोड़ रुपये के नोटों का इंतजार

आरबीआई मासिक प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से निकासी प्रक्रिया की स्थिति के बारे में जनता को सूचित करता रहा है। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के बैंकनोटों के कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपये थी। जिसमें से 3.42 लाख करोड़ रुपये वापस आ गए हैं और 29 सितंबर, 2023 को कारोबार के खत्म होने तक 14 हजार करोड़ करोड़ रुपये अभी आम लोगों या संस्थाओं के पास हैं। इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के 96 फीसदी बैंकनोट वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए हैं।

सूत्रों ने पहले ही जानकारी दी थी कि RBI नोट बदलने की समय सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसा ही हुआ और RBI ने 2000 के नोट बदलने की समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी।

आरबीआई ने जारी किया था यह आदेश

आपको बता दें कि इससे पहले RBI ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी करके 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा करने या बदलने के लिए कहा था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ₹2000 के नोट प्रचलन में थे।

2016 में आया था 2000 का नोट

8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी द्वारा किए गए बड़े बदलाव यानि नोटबंदी , जिसमें देश भर में सभी 500 तथा 1000 के नोट को रद्द कर दिया गया था। जिसके बाद देश को नए 500 ,1000 और साथ ही 2000 के नोट भी मिले।

जिसके बाद 2000 का नोट नवंबर 2016 में भारतीय बाजार में आया था। हालांकि RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए थे।

सरकार के इस आदेश से जानता पर होगा क्या असर

सभी नागरिकों जिनके पास 2000 का नोट हैं,उन्हें उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थीं। जिस कारण जनता को काफी समस्या का सामना भी कारण पड़ा था और लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ी थी। इस बार अब तक वैसी स्थिति नहीं बनी।

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किन लोगों के लिए लागू हो रहा है?

यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 7 अक्टूबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज करा सकते हैं। अथवा वह नोट नियत समय के बाद रद्द माने जाएंगे।

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