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बिहार में थानेदारों के लिए सख्त दिशा निर्देश , फरियादी को 30 मिनट से ज्यादा थाना में बैठाया तो नपेंगे थानेदार

by Rakesh Pandey
Bihar police guidelines
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पटना : बिहार में नीतीश सरकार ने थानेदारों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। थाने में यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है, तो उसे तत्काल पावती (रिसीविंग) दी जानी चाहिए। (Bihar police guidelines) अगर, शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए, तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जाकर उन्हें पावती देंगे। थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे। वहीं, देर रात तक चली इस विशेष बैठक में एसएसपी ने सुदूर इलाकों से आए निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को राजधानी की पुलिसिंग एवं चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिसिंग को लेकर दिए गए 38 सूत्रों का अभ्यास कराया।

फरियादियों की बातों को विनम्रतापूर्वक सुनेंगे थानेदार (Bihar police guidelines)

बिहार सरकार ने थानेदारों को निर्देश दिया है कि वह फरियादियों की बातों को विनम्रतापूर्वक सुनेंगे और अशिष्ट व असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। बेवजह थाने पर भीड़ लगाने और फरियादियों को परेशान करने वाले थानेदार मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये हिदायत शनिवार को नवनियुक्त थानेदारों के साथ डीआइजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की हुई पहली क्राइम मीटिंग में दी गई।

पॉक्सो के तहत 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करना होगा

बेवजह थाने पर भीड़ लगाने और फरियादियों को परेशान करने वाले थानेदार मुश्किल में पड़ सकते हैं। बताया गया है कि पॉक्सो, एससी/एसटी समेत विशेष अधिनियम के तहत दर्ज कांडों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट समर्पित की जाए। इसके अलावा रात्रि गश्ती में तेजी, शिकायतों पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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