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अनिल अंबानी के बेटे पर SEBI ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, क्या है कारण

रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance) के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अनिल अंबानी के बेचे पर शेयर बाजार नियामक (SEBI) ने यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े कॉरपोरेट लोन के मामले में की है।

by Reeta Rai Sagar
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कारोबार डेस्क: SEBI ने एक मामले में अनिल अंबानी (Anil Ambani) के बेटे अनमोल अंबानी (Anmol Ambani) पर एक करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। रिलायंस होम फाइनेंस (Reliance Home Finance) के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख का जुर्माना लगा है। इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी के बेटे पर शेयर बाजार नियामक (SEBI) ने यह कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े कॉरपोरेट लोन के मामले में की है।

45 दिनों के अंदर करना होगा जुर्माने की राशि का भुगतान
दोनों को जुर्माने की राशि का भुगतान अगले 45 दिनों के भीतर करना होगा। न्यूज एजेंसी की खबरों के अनुसार, यह जुर्माना सामान्य कॉरपोरेट लोन (GPCL) को मंजूरी देते समय मानक सतर्कता न बरतने के कारण लगाया गया है। अनमोल अंबानी ने कंपनी के बोर्ड से ऐसे लोन अप्रूवल्स रोकने के साफ-साफ निर्देश देने के बाद भी लोन को मंजूरी दे दी थी।

अधिकारों का उल्लंघन कर दी लोन की मंजूरी
SEBI द्वारा की गई जांच में बताया गया कि 14 फरवरी 2019 में अनमोल अंबानी ने एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दे दी। अनमोल अंबानी रिलायंस होम फाइनेंस के गैर कार्यकारी निदेशक (NED) है।
कहा जा रहा है कि अनमोल अंबानी ने अपने अधिकारों के दायरे से बाहर जाकर कंपनी के फायदे के लिए काम किया। यह लोन ऐसे समय में जारी किया गया जब तीन दिन पहले ही कंपनी की बोर्ड मीटिंग में GPCL लोन को मंजूरी न देने का फैसला लिया गया था।

बता दें कि इस खबर से रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों पर कोई खास असर नहीं दिखा है। बीते पांच दिनों में कंपनी के शेयरों में 22.39 प्रतिशत की उछाल देखी गई है

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