जमशेदपुर: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता बाबर खान द्वारा दायर याचिका (सी वन 4005/2024) पर अपना जवाब अदालत में दाखिल किया है। मुख्यमंत्री ने अपने 14-पेज के जवाब में बाबर खान के सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उन्हें “मनगढ़ंत, राजनीतिक लाभ प्रेरित और सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास” करार दिया।
जवाब में दिए गए तर्क
असम के सीएम हिमंता बिस्वा सर्मा के वकील अशोक कुमार सिंह, लाल अजीत कुमार अंबष्ट, ए. चौधरी और एस. रहमतुल्लाह ने यह जवाब भारतीय दंड संहिता (बीएनएनएस) की धारा 223 के तहत दाखिल किया। इसमें कहा गया कि याचिका में लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है।
मुख्यमंत्री के वकीलों ने अदालत को बताया कि हिमंता बिस्वा सर्मा एक जिम्मेदार नागरिक और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा दिए गए बयान से न तो कोई झगड़ा हुआ, न विद्वेष फैला, और न ही सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई। जवाब में यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता बाबर खान ने यह मामला राजनीतिक लाभ के लिए और मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने के उद्देश्य से दर्ज किया है।
राजनीतिक मंशा पर सवाल
बाबर खान AIMIM के टिकट पर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री के वकीलों ने कहा कि यह याचिका राजनीतिक लाभ के लिए दाखिल की गई और इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री को बदनाम करना है।
संविधान के अधिकार का हवाला
जवाब में हिमंता बिस्वा सर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अधिकार है। उन्होंने दावा किया कि उनके बयान किसी भी प्रकार की नफरत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं थे। इसके अलावा, समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट को याचिका का आधार बनाना कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को पूरा नहीं करता है।
याचिका खारिज करने की मांग
मुख्यमंत्री के वकीलों ने अदालत से अपील की कि शिकायत वाद को खारिज किया जाए क्योंकि याचिका में कोई ठोस और स्पष्ट आरोप नहीं है। यह पूरी तरह से अस्पष्ट और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है।
आगे की प्रक्रिया पर नजर
अब सबकी नजर शिकायतकर्ता बाबर खान के वकील मोहम्मद जाहिद और कुलविंदर सिंह की अगली रणनीति पर है। अदालत में उनकी तरफ से दिए जाने वाले तर्क यह तय करेंगे कि यह मामला किस दिशा में जाएगा।
अदालत की अगली सुनवाई पर लोगों की नजर
इस मामले में हिमंता बिस्वा सर्मा ने अपने जवाब के जरिए बाबर खान के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह याचिका राजनीतिक लाभ और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से प्रेरित है। अब देखना यह है कि अदालत में अगली सुनवाई में क्या होता है।
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