स्पेशल डेस्क, पटना : अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलकर पैसे कमाते हैं तो सतर्क हो जाइए। भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और जीतते हैं, उन्हें अपने जीतने वाले पैसे पर 28% का टैक्स देना होगा। यह खबर ऑनलाइन गेमिंग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा झटका है। इससे उनका गेमिंग अनुभव महंगा हो जाएगा। उन्हें अपने जीतने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा सरकार को चुकाना होगा। आज यानी 1 अक्टूबर से यह नियम लागू हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
टोटल रकम पर लागू होगा टैक्स
GST Council ने हाल ही में आयोजित 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, और हॉर्स-रेसिंग के लिए टैक्स दरों में परिवर्तन का निर्णय लिया था। इस नए निर्णय के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, और हॉर्स-रेसिंग पर 28% की जीएसटी GST लागू होगी। यह टैक्स दाव (Bet) पर पूरी रकम पर लागू होगी। इसके साथ ही, कसीनो में खरीदे गए चिप की मूल्य पर भी टैक्स लगेगा। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब अधिक टैक्स भुगतान करना होगा।
28% करना होगा भुगतान
नए नियमों के अनुसार, ऑनलाइन गेमर्स और पोकर खिलाड़ियों को अब गेमिंग कंपनी द्वारा ली जाने वाली फीस के साथ ही प्रत्येक दांव के कुल मूल्य पर 28% कर का सीधा भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि जब वे किसी गेम में दाव लगाते हैं और जीतते हैं, तो उन्हें जीते गए पैसों पर अतिरिक्त कर देना होगा।
आज से लागू होगा ये नियम
नए महीने की शुरुआत के साथ इस नियम को लागू कर दिया गया है। आज 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग से लेकर हॉर्स रेसिंग जैसे क्षेत्रों पर जीएसटी लागू किया जाएगा। इसके बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नवीनतम नियमों के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, और हॉर्स-रेसिंग पर 28% जीएसटी लागू होगी। इस नियम को गेमर्स के लिए आवश्यक किया गया है और गेमर्स को इसका पालन करना होगा।
गेमिंग सेक्टर पर पड़ सकता है नकारात्मक प्रभाव
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी की बढ़ोतरी से इस सेक्टर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार कम हो सकता है और नौकरियां भी जा सकती हैं।
सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का फायदा
सूत्रों की माने तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGIGI) में कार्यरत अधिकारियों का अनुमान है कि जीएसटी को 28% की दर पर ऑनलाइन गेमिंग पर लागू करने से सरकार को लगभग 50,000 करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है। इसके पूर्व, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपने रेवेन्यू पर 18% की दर पर कर दिया था, लेकिन अब उन्हें 2017 से अब तक 28% के हिसाब से टैक्स देना होगा। यह सरकार के लिए एक नई आय स्रोत का संकेत हो सकता है।
टैक्स को लेकर जान लीजिए ये बात
कसीनो के मामले में कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी द्वारा टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट खरीदने के लिए भुगतान की गई या देय कुल राशि होगी। कसीनो में खेल, योजना, प्रतियोगिता या किसी अन्य गतिविधि या प्रक्रिया सहित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भुगतान की गई राशि पर भी यही लागू होगा, ऐसे मामलों में जहां टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव, कसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइज़र के साथ लगाए गए दांव पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि किसी भी कारण से आपूर्तिकर्ता द्वारा खिलाड़ी को लौटाई गई या वापस की गई कोई भी राशि आपूर्ति के मूल्य से कटौती योग्य नहीं होगी।