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उत्तराखंड में वक्फ जागरूकता अभियान से पहले, BJP का वादा, मुक्त भूमि का उपयोग गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए घर बनाने में

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में 5,700 पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा।

by Reeta Rai Sagar
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देहरादून : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ‘वक्फ संशोधन जागरूकता अभियान’ की शुरुआत की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और उन्हें गरीब मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए समर्पित करना है।

वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025: प्रमुख प्रावधान

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत ‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025’ में 44 संशोधनों की सिफारिश की गई है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं…

महिला प्रतिनिधित्व : केंद्रीय वाक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो मुस्लिम महिलाओं को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

वक्फ संपत्ति का सत्यापन : सभी वाक्फ संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा और उन्हें एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।

विवाद समाधान प्रक्रिया : वाक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

विवादित संपत्तियों का प्रबंधन : विवादित वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित उप-कलेक्टर को सौंप दी जाएगी।

उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों का उपयोग

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य में 5,700 पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा। इन संपत्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए आवास निर्माण में किया जाएगा। इसके साथ ही, अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक केंद्र जैसी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि इस संशोधन से वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और गरीब मुस्लिम समुदाय के कल्याण में योगदान मिलेगा।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

विपक्षी दलों ने इस संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासौनी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2014 में किए गए वादों को पूरा नहीं किया और अब वक्फ संशोधन को भी एक चुनावी रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में मामला

विपक्षी दलों और धार्मिक संगठनों ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और केंद्र सरकार से एक सप्ताह के भीतर संयुक्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक कोई भी वक्फ संपत्ति को निरस्त या हस्तक्षेपित नहीं किया जाए।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना है। हालांकि, इस अधिनियम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के बीच मतभेद हैं और इसका प्रभाव समय के साथ स्पष्ट होगा।

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