बिजनेस डेस्क : अगर आप भी वर्ष 2022–23 या आकलन वर्ष 2023–24 के लिए आईटी रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समय सीमा में भरने से चूक गए हैं, तो फिर (Belated ITR) रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको आखिरी मौका मिल रहा है। आप 31 दिसंबर, 2023 तक जुर्माने के साथ बिलेटेड आईटी रिटर्न भर सकते हैं। आयकर नियमों के मुताबिक, कर दाता को हर साल 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भरना होता है।
लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका
किसी कारण से अगर आप इस अवधि तक इसे नहीं भर पाए हैं,तो भी आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का आखिरी अवसर दिया जा रहा है। जब कोई आखिरी तारीख 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो उसे बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। इसे भरने के लिए आपको कुछ प्रक्रिया करनी होगी, जिसके तहत आपका बिलेटेड आइटीआर रिटर्न भरा जा सकेगा।
Belated ITR: अलग से नहीं होता है फॉर्म
बिलेटेड ITR दाखिल करते समय आईटीआर फॉर्म में सही कैटेगरी 139 (4) का चयन करना याद रखें। इसके लिए कोई अलग ITR फॉर्म नहीं है। आमतौर पर हर अप्रैल महीने में आयकर विभाग वित्तीय वर्ष के लिए ITR फॉर्म अधिसूचित करता है। यह आयकर अधिनियम में किए गए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए किया गया है। यदि मूल ITR में कोई गलती है और कर रिटर्न अभी तक प्रोसिडिंग नहीं हुआ है तो एक व्यक्ति संशोधित ITR दाखिल कर सकता है। संशोधित ITR दाखिल करने के चरण बिलेटेड या मूल ITR दाखिल करने के समान ही है। संशोधित आईटीआर दाखिल करते समय आईटीआर फॉर्म में धारा 139 (5) का चयन करना याद रखें।
देना पड़ सकता है जुर्माना
यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है। इसमें 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगता है। इसके अलावा, आप गलतियों को सुधारने के लिए संशोधित ITR भी दाखिल कर सकते हैं। संशोधित ITR आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है। (Belated ITR) इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग में सालाना 5 लाख रुपए से कम इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। जबकि, सालाना 5 लाख रुपए से अधिक इनकम पर 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
कैसे भरा जाता है Belated ITR?
Belated ITR को भी वैसे ही भरा जाता है, जैसे आप अपना सामान्य आईटीआर भरते हैं। लेकिन, यहां सेक्शन बदल जाता है। सामान्य आईटीआर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(1) के तहत भरा जाता है, जबकि Belated ITR सेक्शन 139(4) के तहत भरा जाता है। इसके लिए फॉलो करे ये स्टेप्स।
– सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ इस लिंक पर जाना होगा।
– यहां यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें।
– आपको ऊपर ई-फाइल मेन्यू दिखेगा और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें।
– अगले पेज पर आपको रेलवेंट असेसमेंट ईयर चुनना होगा। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना होगा। फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें।
– यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं।
ई-वेरिफिकेशन भी पूरा करना है आवश्यक
इनकम टैक्स (Belated ITR) रिटर्न दाखिल होने के बाद ई-वेरिफिकेशन को पूरा करना आवश्यक है। इन काम को रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के भीतर करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर आपके आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया जाएगा। इससे आपके आईटीआर फाइल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।
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