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पति को हिजड़ा कहना मानसिक क्रूरता के समान : HC

महिला की तलाक के फैसले के खिलाफ याचिका पर पंजाब औऱ हरियाणा उच्च न्यायालय की टिप्पणी

by Anand Mishra
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चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक पारिवारिक अदालत द्वारा एक व्यक्ति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि पति को ‘हिजड़ा’ कहकर संबोधित करना मानसिक क्रूरता के समान है।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने की। खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका पर की, जिसमें एक महिला ने पारिवारिक अदालत के तलाक के फैसले के खिलाफ अपील की थी।

पीठ ने स्पष्ट किया, “यदि हम पारिवारिक न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों की जांच करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता-पत्नी के आचरण और कृत्य मानसिक क्रूरता के समकक्ष हैं।” उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि महिला द्वारा पति को ‘हिजड़ा’ कहने और उसकी मां को यह कहने कि उसने ‘एक हिजड़े को जन्म दिया है’ जैसे बयान मानसिक उत्पीड़न के उदाहरण हैं।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि “अपीलकर्ता-पत्नी के समग्र आचरण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्ष पिछले छह वर्षों से अलग रह रहे हैं, न्यायालय ने पाया कि उनके बीच संबंध इतने खराब हो चुके हैं कि अब उन्हें सुधारना संभव नहीं है।”

इस दंपति की शादी दिसंबर 2017 में हुई थी। तलाक की अर्जी देने वाले पति ने यह दावा किया था कि उसकी पत्नी “देर से उठती” थी और अक्सर अपनी सास से उसके लिए खाना ऊपर भेजने के लिए कहती थी। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी दिन में चार से पांच बार अपनी मां को बुलाती थी, जबकि उसकी मां गठिया से पीड़ित थी।

इसके अलावा, पति ने यह आरोप भी लगाया कि उसकी पत्नी अश्लील वीडियो देखने की आदी है और उसकी शारीरिक स्थिति को लेकर ताना मारती थी। उसने यह भी कहा कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने की इच्छुक थी।

महिला ने पति के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उसके पति के पास यह साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि वह अश्लील वीडियो देखती थी। उसने अपने ससुराल वालों पर नशीले पदार्थ देने का आरोप भी लगाया।

महिला के वकील ने अदालत में यह दलील दी कि पारिवारिक अदालत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पति और उसके परिवार ने महिला के खिलाफ क्रूरता का व्यवहार किया।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में महिला के ससुराल वालों द्वारा उसके खिलाफ किए गए आरोपों की गंभीरता से समीक्षा की। आदेश में कहा गया कि पति की मां ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी बहू उसे ‘हिजड़ा’ कहती थी।

हालांकि, न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि पत्नी द्वारा अपने पति को नशीला पदार्थ देने और उसे तांत्रिक के प्रभाव में रखने के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका।

पीठ ने कहा, “यह न्यायालय का कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो, विवाह को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। लेकिन जब विवाह अव्यवहारिक हो जाए और पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो दोनों पक्षों को एक साथ रहने का आदेश देने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता।”

अंततः, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, “इस प्रकार, हम यह पाते हैं कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में कोई अवैधानिकता या विकृति नहीं है।” यह निर्णय एक महत्वपूर्ण संकेत देता है कि मानसिक उत्पीड़न और पारिवारिक हिंसा के मामलों में न्यायालय कैसे व्यवहार करता है और यह स्पष्ट करता है कि विवाह की मर्यादा को बनाए रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब स्थिति असाध्य हो जाती है, तो उचित निर्णय लेना आवश्यक होता है।

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