रांची, 13 मार्च (हि.स.): इस वर्ष होली पर्व 14 और 15 मार्च को मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने होली की छुट्टी दो दिनों के लिए घोषित की है, लेकिन उत्पाद विभाग ने 15 मार्च को शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
पूरे राज्य में लागू रहेगा आदेश
उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 15 मार्च को रांची जिले की खुदरा उत्पाद दुकानें (जो जेएसबीसीएल द्वारा संचालित हैं), बार, रेस्तरां, और क्लब बंद रहेंगे। इसके अलावा, झारखंड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित थोक अनुज्ञप्ति परिसर और सभी देशी-विदेशी शराब निर्माणशालाएं एवं कैंटीन उत्पाद पूरी तरह से बंद रहेंगे।
इस दिन, शराब की विक्री और पूर्ति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, और किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
यह निर्णय होली के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और शराब से होने वाली दुर्घटनाओं एवं हिंसा को रोकने के लिए लिया गया है। शराब की दुकानों के बंद रहने से लोग होली के त्यौहार का आनंद सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से ले सकेंगे।