नयी दिल्ली। संपदा निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद Mahua Moitra से उनका सरकारी बंगला खाली कराने के लिए शुक्रवार को अधिकारियों का एक दल भेजा है। इस सप्ताह की शुरुआत में संपदा निदेशालय ने मोइत्रा को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा था। मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। एक अधिकारी कहा कि टीएमसी नेता से सांसद के तौर पर उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली कराने के लिए एक दल भेजा गया है। मोइत्रा को गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने संपदा निदेशालय के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उनसे सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है।
Mahua Moitra को उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत
सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने वाली निष्कासित लोकसभा सदस्य Mahua Moitra को अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोइत्रा को सरकारी आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष किसी विशेष नियम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो सदस्यता रद्द होने पर सांसदों को सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता Mahua Moitra के निष्कासन के मुद्दे के लंबित होने और सरकारी आवास खाली करने के लिए समय के विस्तार के मुद्दे से जुड़े होने के मद्देनजर, आज की तारीख में याचिकाकर्ता के पास (बंगला खाली नहीं करने के अनुरोध का) कोई अधिकार नहीं है। यह अदालत इस स्तर पर बेदखली आदेश को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इच्छुक नहीं है। इस लिए आवेदन खारिज किया जाता है।
मामले में 24 जनवरी को फिर होगी सुनवाई
अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता की याचिका को आगे की सुनवाई के लिए 24 जनवरी को सूचीबद्ध किया, जिसमें उन्होंने संपदा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती दी है।Mahua Moitra ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल अर्जी में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोकने का अनुरोध किया था। सरकारी आवास खाली करने के लिए संपदा निदेशालय (डीओई) के नोटिस को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता ने अनुरोध किया कि फिलहाल उन्हें परिसर से बाहर न निकाला जाए क्योंकि वह एक अकेली महिला हैं और यहां एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
वकील ने स्वास्थ्य कारणों से कुछ दिन की मुहल्लत देने की मांग की
Mahua Moitra का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील बृज गुप्ता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता की सर्जरी हुई है और वह एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वकील ने कहा कि चिकित्सकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है और अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें बंगला खाली करने के लिए कुछ समय दिया जाए, हो सके तो चार महीने का समय दिया जाए। डीओई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अधिकारियों को मोइत्रा द्वारा दिए जवाब में चिकित्सकीय या मानवीय स्थिति का कोई संकेत नहीं दिया गया था।
Mahua Moitra : आवास के लिए 2,188 लोग प्रतिक्षा में
उन्होंने कहा कि 2,188 लोग समान आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने के बाद मोइत्रा को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। यह बंगला उन्हें बतौर सांसद आवंटित किया गया था। तृणमूल कांग्रेस नेता को तुरंत बंगला खाली करने का नोटिस मंगलवार को जारी किया गया था। पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित किए जाने के बाद उनके सरकारी बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया और सात जनवरी तक उन्हें घर खाली करने के लिए कहा गया था
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