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सऊदी अरब ने किया वीजा नियमों में बड़ा बदलाव, जानिए भारत पर कितना पड़ेगा असर

by Rakesh Pandey
सऊदी अरब ने किया वीजा नियमों में बड़ा बदलाव
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इंटरनेशनल डेस्क : सऊदी सरकार ने विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए वीजा जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। सऊदी अरब के इस कदम का भारत के लोगों को पर भी काफी असर होगा। सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार, नए नियमों के तहत अब अविवाहित सऊदी नागरिक 24 साल का होने के बाद ही घरेलू कामकाज के लिए किसी विदेशी नागरिक को काम पर रख सकता है। इन शर्तों के पूरा होने के बाद ही उस विदेशी कामगार के लिए वीजा जारी किया जाएगा। इसके लिए सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने बकायदा ग्राहकों (नियोक्ता) के लिए मूसानेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की है। जहां, उनके अधिकारों, कर्तव्यों और संबंधित कामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कामगारों के लिए वीजा जारी करने और श्रमिकों के बीच बातचीत करने की व्यवस्था की गई है।

इतना ही नहीं, इसी प्लेटफॉर्म पर ही एसटीसी पे और यूआरपे के माध्यम से कामगारों को वेतन ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही घरेलू श्रम अनुबंधों के प्रमाणीकरण और विवादों के समाधान जैसी सुविधाएं भी इस प्लेटफॉर्म पर हैं। इसका मकसद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ नियोक्ता और श्रमिकों के बीच किसी भी प्रकार के विवादों को सुलझाने और दोनों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। घरेलू कामगारों की विभिन्न श्रेणियां हैं, जिनमें नौकर, ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, गार्ड, किसान, दर्जी, लिव-इन नर्स और ट्यूटर शामिल हैं।

सऊदी अरब ने किया वीजा नियमों में बड़ा बदलाव

गौरतलब है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, लगभग 26 लाख भारतीय सऊदी अरब में काम करते हैं। लेकिन, नए नियमों के तहत जो बदलाव हुए हैं, उससे भारत को श्रम बाजार को काफी नुकसान होगा। सऊदी में बड़ी संख्या में युवा आबादी अकेले रहती है, लेकिन नए नियमों की वजह 24 साल से कम उम्र के नागरिक अपने यहां काम पर किसी कामगार को नहीं रख पाएंगे, इससे रोजगार में कमी आएगी। सऊदी में घरेलू रोजगार की कैटेगरी में ड्राइवर, कुक, गार्ड, माली, नर्स, दर्जी, नौकर को रखा गया है।

सऊदी अरब की वित्तीय क्षमता नियमों के मुताबिक, यदि फर्स्ट वीजा जारी किया जाता है, तो इसमें बस अपने वेतन की जानकारी देनी होती है और वीजा जारी करने के लिए बैंक में 40000 सऊदी रियाल होने चाहिए, जबकि सेकंड वीजा जारी करने की स्थिति में न्यूनतम वेतन 7000 सऊदी रियाल जमा होने चाहिए और बैंक में 60000 सऊदी रियाल होने चाहिए। थर्ड वीजा जारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन 25000 सऊदी रियाल है और बैंक में 200000 सऊदी रियाल होने चाहिए। इसी साल मई में सऊदी अरब ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले विदेशियों के लिए नियमों में बदलाव करते हुए वर्क वीजा की वैलिडिटी को 2 साल से घटाकर एक साल कर दिया।

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