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Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी मानहानि मामले में 28 जुलाई को होगी सुनवाई, दोषमुक्त को आरोपी बताने का है आरोप

Defamation Case : हाथरस एमपी/एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज, अब 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई।

by Anurag Ranjan
Rahul Gandhi attends court hearing in defamation case filed in Hathras
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हाथरस : कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में अब अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को होगी। यह मामला हाथरस के एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट में दर्ज है, जहां पूर्व में दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं।

मामले की पिछली सुनवाई 26 जून को होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने अब अगली तारीख 28 जुलाई तय की है।

यह परिवाद चंदपा थाना क्षेत्र के बूलगढ़ी गांव निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से दायर किया गया है। वादी की तरफ से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव का दौरा किया था।

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने एक पुराने प्रकरण को जानबूझकर राजनीतिक लाभ और जातिगत विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से फिर से उठाया। उन्होंने न्यायालय के फैसले की जानकारी होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से उन युवकों को दोषी बताया, जिन्हें कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया था।

वादी के अनुसार, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश की और व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाया।

इस मामले में अब तक दो गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अगली सुनवाई में अदालत इस मामले में आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगी।

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