नई दिल्ली/Supreme Court Neet Centre: नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की ओर से बुधवार 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बीते सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए) और सीबीआई से जानकारी मांगी थी। इस बीच एनटीए ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।
इस मामले में गुरुवार यानी आज 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास से आग्रह किया था कि वह 2024 नीट परीक्षा के उम्मीदवारों का डेटा एनालिटिक्स करने में मदद करे। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास ने शहरवार और केंद्रवार 2 सालों (वर्ष 2023 और 2024) का विश्लेषण किया। यह विश्लेषण शीर्ष 1.4 लाख रैंक के लिए किया गया है।
Supreme Court Neet Centre: गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं
आईआईटी मद्रास के विश्लेषण से पता चलता है कि न तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है और न ही किसी खास सेंटर के उम्मीदवारों को मदद मिली, जिसके चलते उन्हें असामान्य स्कोर मिला हो। आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुताबिक छात्रों को मिले अंकों में समग्र वृद्धि हुई है। खासतौर से 550 से 720 अंकों के बीच। अंकों में ये बढ़ोतरी लगभग सभी शहरों और केंद्रों में देखी गई है।
इसकी वजह सिलेबस में 25% की कटौती है। जिन छात्रों ने ज्यादा अंक हासिल किए हैं, वो अलग-अलग शहरों और अलग-अलग सेंटर के हैं, जो बड़े पैमाने पर किसी गड़बड़ी की संभावना को खारिज करता है।
Supreme Court Neet Centre: गड़बड़ी करने वाले की उम्मीदवारी करेंगे रद्द
केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि उसने किसी गड़बड़ी का फायदा उठाया है, तो ऐसे कैंडिडेट की उम्मीदवारी काउंसलिंग के दौरान या उसके बाद भी कभी भी किसी भी स्टेज पर रद्द कर दी जाएगी। वहीं काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होगी और ये चार राउंड में होगी।
Supreme Court Neet Centre: केंद्र सरकार ने उच्चस्तरीय समिति का किया गठन
केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 7 सदस्यों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। वहीं यह कमेटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अपने सुझाव देगी। इस कमेटी की अध्यक्षता इसरो के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृष्णन कर रहे हैं।
Supreme Court Neet Centre: एनटीए ने हलफनामा में क्या कहा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उसने कहा है कि कथित तौर पर लीक हुए पेपर की तस्वीरें दिखाने वाले टेलीग्राम वीडियो फर्जी और हेरफेर किए गए हैं। वहीं इसमें कहा गया है कि एनटीए ने नीट यूजी 2024 में उम्मीदवारों के अंकों के वितरण का राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर और केंद्र स्तर पर भी विश्लेषण किया है। यह विश्लेषण बताता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक नहीं लगता है, जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा।
Supreme Court Neet Centre: आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा। वहीं सुनवाई के क्रम में कल 40 से 45वें नंबर पर ये याचिकाएं लगीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह साफ कर चुका है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लेने से पहले वो ये तय करेगा कि परीक्षा का लीक किस-किस स्तर पर हुआ है और क्या उन लोगों की पहचान करना संभव है, जिन्होंने इस गड़बड़ी का फायदा उठाया।
वहीं कोर्ट का यह मानना है कि अगर गड़बड़ी कुछ ही सेंटर तक सीमित है तो पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, तब दोबारा परीक्षा करना सही नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इसी के मद्देनजर एनटीए, केंद्र से कुछ बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था। सीबीआई से भी स्टेटस रिपोर्ट तलाश की थी। इनके जवाब के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि दोबारा परीक्षा आयोजित होनी चाहिए या नहीं।