नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब UPS से जुड़े कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ उसी प्रकार मिलेगा जैसा पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) के अंतर्गत कर्मचारियों को मिलता रहा है।
इस फैसले की घोषणा केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने बताया कि UPS के अंतर्गत यह लाभ Central Civil Service (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 के प्रावधानों के तहत दिया जाएगा। बुधवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
लंबे समय से लंबित मांग को मिला समाधान
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय उन कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है, जो NPS के तहत सामाजिक सुरक्षा की समानता की उम्मीद कर रहे थे। अब UPS स्कीम के तहत आने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों को ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा, जिससे पेंशन संबंधी असमानता खत्म होगी।
1 अप्रैल 2025 से UPS का नया विकल्प होगा लागू
वित्त मंत्रालय ने इससे पहले 24 जनवरी को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया था कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र की सिविल सेवाओं में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए NPS के विकल्प के रूप में UPS का विकल्प उपलब्ध होगा।
यह नया विकल्प कर्मचारियों के लिए अधिक भरोसेमंद और भविष्य सुरक्षित करने वाला माना जा रहा है।
UPS के अंतर्गत कर्मचारियों को मिलेंगे ये प्रमुख लाभ
- रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी – UPS में शामिल कर्मचारियों को CCS Rules 2021 के तहत ग्रैच्युटी का पूरा लाभ मिलेगा।
- 25 वर्षों की सेवा पूरी करने पर – अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा।
- 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा – ऐसे कर्मचारी कम से कम ₹10,000 मासिक पेंशन के हकदार होंगे।
- पेंशनधारी की मृत्यु – परिजनों को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
UPS स्कीम क्यों है खास?
इस योजना से उन कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा जो फिलहाल NPS में शामिल हैं लेकिन OPS जैसी सुरक्षा चाहते हैं। UPS का विकल्प चुनकर वे एक स्थिर और निश्चित पेंशन व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।