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समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, जानिए क्या है UCC

UCC विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन संबंधों सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों को संबोधित करता है।

by Reeta Rai Sagar
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देहरादून : उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को आधिकारिक तौर पर यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे और सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और ड्राई-रन सत्रों के पूरा होने के बाद नागरिक संहिता को अपनाने के लिए एक अधिसूचना जारी करेंगे।

धामी ने कहा, ‘यूसीसी का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे हिमालयी राज्य आजादी के बाद से इस प्रगतिशील कानून को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि समाज में एकरूपता लाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ विशेषज्ञों, स्थानीय लोगों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यूसीसी का मसौदा तैयार किया गया था’।

UCC और इसका महत्व

UCC विवाह, तलाक, विरासत और लिव-इन संबंधों सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों को संबोधित करता है। कानून के प्रमुख पहलुओं में गैर-अनुपालन के लिए दंड के साथ समान संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विवाह, तलाक और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण शामिल है। UCC कानूनों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों का मानकीकरण करना है। इस कदम ने समर्थन और आलोचना दोनों को जन्म दिया है, समर्थकों ने समानता के लिए बहस की है और विरोधियों ने सामाजिक क्षमता की चेतावनी दी है।

यूसीसी विवाह के लिए कानूनी आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है, जिसमें कहा गया है कि केवल 21 वर्ष (पुरुषों के लिए) या 18 वर्ष (महिलाओं के लिए) जो पहले से विवाहित नहीं हैं, केवल मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते हैं। विवाह धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार किए जा सकते हैं, लेकिन कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

UCC की विपक्ष ने की आलोचना

विपक्षी नेताओं ने समान नागरिक संहिता की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे धार्मिक आधार पर सामाजिक विभाजन हो सकता है और यह अव्यावहारिक तथा अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 देश भर में समान नागरिक संहिता की वकालत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता की जरूरत पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को पूरा करना एक राष्ट्रीय लक्ष्य है।

उत्तराखंड द्वारा यूसीसी को लागू किया जाना, अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करता है। चूंकि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य है, इसलिए आने वाले हफ्तों में एक स्पष्ट तस्वीर पेश होगी कि राज्य और पूरे भारत में समान नागरिक संहिता को कैसे स्वीकार किया जाएगा।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

सचिव (गृह) शैलेश बगौली ने कहा कि सरकार दो अधिसूचनाएं जारी करेगी: एक यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए और दूसरा नियमों और विनियमों के लिए, आधिकारिक तौर पर राज्य में यूसीसी लॉन्च करना। धामी ने 2022 के राज्य चुनावों के दौरान दोबारा चुने जाने पर यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। सीएम बनने के बाद, उन्होंने कोड का मसौदा तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति नियुक्त की, जिसे उत्तराखंड के लगभग 10 फीसद परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2.3 लाख से अधिक लोगों से प्रतिक्रिया मिली।

2 फरवरी, 2024 को 740 पन्नों का मसौदा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे 4 फरवरी को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था और 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया और अगले दिन पारित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने 28 फरवरी को विधेयक को मंजूरी दी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बाद में 11 मार्च को इस पर हस्ताक्षर किए।

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