नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार, मतदान 9 सितंबर को होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई है। यह चुनाव मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण आवश्यक हो गया है। धनखड़ ने 21 जुलाई को त्यागपत्र दिया, जबकि उनका कार्यकाल 10 अगस्त, 2027 तक था।
निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अधिसूचना जारी की है। आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। यह सूची अधिसूचना की तारीख से आयोग के कार्यालय में उपलब्ध होगी।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66(1) और 68(2) में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत से होता है। मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। मतदान अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर कराया जाता है।
राजग के पास बढ़त, विपक्ष की रणनीति पर नजर
दोनों सदनों की प्रभावी सदस्य संख्या 782 है और जीत के लिए उम्मीदवार को 391 मतों की आवश्यकता होगी। लोकसभा में राजग के पास 542 में से 293 सांसदों का समर्थन है। राज्यसभा में राजग को 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। मनोनीत सदस्यों के समर्थन के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के पास कुल 422 मतों का भरोसा है। लोकसभा की एक और राज्यसभा की पांच सीटें फिलहाल रिक्त हैं।
मुख्य तिथियां
नामांकन की अंतिम तिथि: 21 अगस्त
नाम वापसी की तिथि: 25 अगस्त
मतदान और मतगणना (जरूरत पड़ने पर): 9 सितंबर