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क्या करें अगर घर में मौजूद हों कटे-फटे नोट, जान लें नोट बदलने के क्या हैं नियम?

by Rakesh Pandey
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स्पेशल डेस्क : ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। अक्सर किसी न किसी कारण से हमें कटे फटे नोट मिल जाते हैं, जैसे नोटों की गड्डी में या फिर जल्दबाजी मे किसी से पेमेंट लेते समय। ये कटे-फटे नोट हमें मिल तो जाते हैं पर समस्या उस समय महसूस होती है जब हम किसी को यह नोट दें तो वे इन्हें लेने से इंकार कर देते हैं।

हमसे ऐसे नोट तो कोई लेता नहीं है। अगर दूध वाले को या सब्जी वाले को देने का प्रयास करें तो लोग साफ मना कर देते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ये भी समझ नहीं आता है। इसमें आप अपने बचाव में सिर्फ आप बैंक जाकर नोट जमा कराने का रास्ता है। आइए आपको बताते हैं कटे-फटे नोटों को बदलने के क्या हैं नियम।

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या जारी किए हैं नियम?

दरअसल, कुछ कंडीशन को छोड़कर आपके सारे कटे-फटे नोट बैंक बदल देगी। इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कुछ नियम भी जारी किए गए हैं।
आरबीआई के नियम कहते हैं की आप आसानी से अपने स्थानीय बैंक में या आरबीआई ऑफिस में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए, पहली बात जो जरूरी है वह यह है कि नोटों नुकसान पहुंचने के बावजूद आवश्यक रूप से पहचान में आनी चाहिए। नोटों को बदलने की अवधि और किसी भी शुल्क के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है।

एक बार में बदल सकते हैं इतने कटे-फटे नोट

आरबीआई के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार मे 20 से ज्यादा नोट बदल सकते हैं, वहीं इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है की अमाउंट 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 50,000 रुपये से अधिक के नोट बदली कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय ले लेता है।

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बैंक में देना होगा एप्लीकेशन

दूध वाला, सब्जी वाला या और दुकानदार ही नही बल्कि कभी कभी ATM से भी ख़राब नोट निकल आते हैं। जिस भी बैंक का एटीएम आपके पास है उस बैंक में जाना होगा। बैंक शाखा में एप्लीकेशन देते हुए आपको पूरी बात समझानी होगी, बैंक में आपको अपने ATM स्लिप भी दिखानी होगी साथ ही मोबाइल पर आए SMS की डिटेल्स भी देनी होगी।

आपका नोट कितना फटा है उसपर निर्भर करेगा की आपका पैसा बदला जाएगा या नहीं। वैसे तो आजकल 2000 के नोट बाजार में दिख नही रहे हैं लेकिन नियमानुसार 2000 रुपए के नोट में अगर 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी राशि मिल जाती है, वहीं 44 वर्ग सेंटीमीटर होने पर राशि आधी मिलेगी।

बैंक के कंडीशन के मुताबिक, अगर नोट को जानबूझकर फाड़ दिया गया है, या पूरी तरह से जला दिया गया है, तो उसे नहीं बदला जा सकता है। ऐसे हालत में आरबीआई भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हैं।

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