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आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्यों किया वक्फ बोर्ड भंग, क्या होगा अगला फैसला

वक्फ बोर्ट के गठन के बाद इसके खिलाफ कई रिट याचिकाएं दायर की गई। मुतवल्ली यानी वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी के तौर पर एस खाजा की पात्रता के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थीं।

by Reeta Rai Sagar
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हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। इसका गठन पिछली जगनमोहर रेड्डी की सरकार द्वारा की गई थी। 30 नवंबर को जारी किए गए आदेश में वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द कर दिया है।

अब चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलगुदेशम पार्टी की सरकार ने पिछली जगन मोहन सरकार में गठित स्टेट वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। शनिवार, 30 नवंबर को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस में बताया गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड को भंग किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही एक नया बोर्ड गठित करेगी, जिसमें आंध्र प्रदेश में TDP, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार शामिल है।

क्या फैसला लिया था जगनमोहर सरकार ने

गौरतलब है कि 21 अक्तूबर 2023 को पिछली जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार में गवर्नमेंट ऑर्डर जीओ-47 जारी किया गया था। इसके तहत 11 सदस्यों की नियुक्ति कर राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसके तहत एस खाजा को वक्फ का ट्रस्टी, विधायक हफीज खान और MLC रूहुल्लाह को वक्फ बोर्ड का सदस्य निर्वाचित किया गया था। 8 अन्य को वक्फ बोर्ड का मेंबर भी नॉमिनेट किया गया था।

हाइ कोर्ट में भी मामला दर्ज

हालांकि, वक्फ बोर्ट के गठन के बाद इसके खिलाफ कई रिट याचिकाएं दायर की गई। मुतवल्ली यानी वक्फ बोर्ड के ट्रस्टी के तौर पर एस खाजा की पात्रता के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। दायर की गई रिट याचिकाओं के आधार पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नवंबर, 2023 में स्टेट वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी थी।

अब चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने पिछली सरकार के दौरान जारी किए गए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जीओ-47 को वापस लेते हुए जीओ-75 जारी किया है। जीओ-75 में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से बोर्ड के लंबे समय से काम न करने की बात सरकार के ध्यान में आई है।

क्या कहा गया जीओ-75 के आदेश में

इसके अलावा जीओ-75 में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से लगाए गए स्टे का भी जिक्र किया गया है। इस सरकारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाई कोर्ट के आदेश पर सावधानीपूर्वक विचार करने और सुशासन बनाए रखने, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के हित में, आंध्र प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से GO- 47 में जारी आदेशों को वापस लेती है।

आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब सदन में वक्फ बिल,2024 को लेकर बहस चल रही है।

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