मुंबई : बॉलीवुड फिल्मकार राम गोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में मुंबई की अदालत ने तीन महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके खिलाफ एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। अंधेरी की न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने मंगलवार को वर्मा को परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया।
अदालत का आदेश और मुआवजे का निर्देश
अदालत ने फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को आदेश दिया कि वे तीन महीने के भीतर शिकायतकर्ता को 3,72,219 रुपये का मुआवजा अदा करें। हालांकि, अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। चूंकि आदेश के समय वर्मा अदालत में मौजूद नहीं थे, अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया और उनके खिलाफ स्थायी गैर-जमानती वारंट जारी किया।
2018 में दर्ज हुई थी शिकायत
यह मामला 2018 का है, जब वर्मा की कंपनी के खिलाफ एक अन्य कंपनी ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले, अप्रैल 2022 में अदालत ने वर्मा को 5,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा किया था।