चाईबासा : जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा को झारखंड पंचायत राज अधिनियम के तहत पदमुक्त कर दिया गया है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 64(2) के अंतर्गत दोष सिद्ध होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। यह पदमुक्ति 8 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इस आशय के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति मिल चुकी है।
Chaibasa News : दुष्कर्म मामले में हुई सजा
चाईबासा से जिला परिषद सदस्य रहे जॉन मिरन मुंडा को दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने उन्हें पांच हजार रुपये जुर्माने का भी आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में मुंडा को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Chaibasa News : क्या था मामला
जॉन मिरन मुंडा पर वर्ष 2022 में एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। युवती का आरोप था कि मुंडा ने उसे शादी और राजनीतिक रसूख का झांसा देकर एक किराए के मकान में रखा और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में 21 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अदालत की टिप्पणी
फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला एक जनप्रतिनिधि द्वारा अपने पद और प्रभाव का गंभीर दुरुपयोग करने का उदाहरण है। अदालत ने मुंडा को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषी ठहराया। अदालत के इस निर्णय के आधार पर ही उन्हें उनके पद से पदमुक्त किया गया है।
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