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झारखंड हाईकोर्ट ने दी BJP सांसद को बड़ी राहत, संपत्ति जांच याचिका हुई खारिज

याचिका में बीजेपी सांसद पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई बेनामी संपत्तियों का अधिग्रहण किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है।

by Reeta Rai Sagar
BJP MP Dulu Mahato gets relief as Jharkhand High Court dismisses PIL on property probe
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद सांसद ढुलू महतो की संपत्ति की जांच को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी। यह याचिका सोमनाथ चटर्जी नामक याचिकाकर्ता ने दाखिल की थी। दायर की गई याचिका में सांसद पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई बेनामी संपत्तियों का अधिग्रहण किया है और इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

कौन हैं ढुलू महतो?

ढुलू महतो धनबाद से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वर्तमान लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मजदूर नेता के तौर पर की थी और कोयलांचल क्षेत्र में एक प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरे। स्थानीय मुद्दों पर मुखर होने के कारण और क्षेत्रीय हितों की पैरवी के कारण वे धनबाद की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। ढुलू महतो का नाम अक्सर विवादों में भी रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वे लगातार सक्रिय और मजबूत माने जाते हैं।

Jharkhand High court decision: जनहित याचिका खारिज

सोमनाथ चटर्जी द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने माना कि याचिका जनहित की आड़ में राजनीतिक उद्देश्य से दाखिल की गई प्रतीत होती है।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका कर्ता ने जिन दस्तावेजों और तथ्यों का हवाला दिया है, वे आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए सांसद ढुलू महतो को बड़ी राहत दी है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और संभावित प्रभाव

इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल देखी जा रही है। एक ओर भाजपा समर्थक इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इस मामले को लेकर अब भी ढुलू महतो की संपत्ति पर सवाल उठा रहे हैं।

इस फैसले से ढुलू महतो की छवि को फिलहाल कानूनी तौर पर बड़ी राहत मिली है, जिससे उनका राजनीतिक कद और मजबूत हो सकता है।

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