रांची: झारखंड हाईकोर्ट से सरकार काे राहत मिली है। काेर्ट ने राज्य में सहायक शिक्षकों के 26 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। गुरुवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद काेर्ट ने आदेश जारी करते हुए राेक काे हटा ली गयी। इस मालूम हाे कि इस मामले में बहादुर महतो और अन्य की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने संसोधित आदेश पारित किया।
जिसमें जेएसएससी को निर्देश देते हुए कहा कि पार्थियों के लिए एक सौ सीट रखें। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यह नियुक्ति प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। नियुक्ति प्रक्रिया में लगी रोक हटाने की गुजारिश महाधिवक्ता राजीव रंजन ने की थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की। वहीं अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने जेएसएससी का पक्ष रखा।
बीआरपी-सीआरपी को आरक्षण देने की थी मांग:
बीआरपी-सीआरपी को आरक्षण का लाभ देने की मांग को लेकर बहादुर महतो ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि पिछली नियमावली में बीआरपी-सीआरपी को भी आरक्षण का लाभ प्राप्त था। हाईकोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी ( झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन) को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।
यह है पूरा मामला:
सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने विज्ञापन जारी किया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कुल 26 हजार शिक्षकाें के पदाें पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी। इस नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने एक नयी नियमावली बनायी है। इसे सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 कहते हैं। इस संशोधित नियमावली में अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस दायरे में वो कर्मचारी नहीं आते हैं जो संविदा पर शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। दायर याचिका के मुताबिक जब सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 लागू हुई तब केवल पारा शिक्षकों को आरक्षण न देकर इस दायरे में वैसे सभी कर्मचारी आते थे जो शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे थे।
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जेएसएससी ने अदालत को दी यह जानकारी:
हाईकाेर्ट में सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अदालत में कहा गया कि साल 2022 में बनी सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में शिक्षा विभाग में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों को 50 फीसदी आरक्षण देने की बात थी। जिसे सरकार ने साल 2023 में बनी नयी और संसोधित नियमावली से हटा दिया। अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति में 50 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए था।