इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) से बड़ी राहत मिली। तोशाखाना मामले में हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने जेल की सजा के खिलाफ इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इमरान इस समय अटक जेल में हैं। वही कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान के समर्थकों में खुशी की लहर है और वह जश्न मना रहे हैं।
पांच अगस्त को इमरान खान को सुनाई गई थी सजा
मालूम हो कि पांच अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की तरफ से दायर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराया था। इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने राज्य के उपहारों का विवरण छिपाया। इस मामले में उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। इसके साथ ही पांच साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद में एक बार फिर से चुनाव लड़ने के योग्य हो गए हैं।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर उठाए थे सवाल
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की सजा में ‘प्रक्रियात्मक दोष’ को स्वीकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इमरान को सजा देते वक्त ट्रायल कोर्ट ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए जल्दबाजी में फैसला सुनाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इमरान की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का विकल्प चुना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणियों से पाकिस्तान बार काउंसिल नाराज हो गया। काउंसिल का कहना था कि अधीनस्थ न्यायपालिका के समक्ष लंबित मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।