बिहार स्पेशल डेस्क। बिहार में जमीन की प्लॉटिंग के लिए नए निर्माण क्षेत्रों में 20 फीट सड़क छोड़नी होगी, यह निर्णय नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लिया गया है। इसके अनुसार, इस सड़क का रजिस्ट्री में उल्लेख करना होगा और इसके नामांकन के बिना जमीन की रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है।
निबंधन विभाग के सचिव को लिखा पत्र
नगर विकास एवं आवास विभाग ने निबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इस निर्णय के अनुपालन की अपील की है। इस निर्णय से जमीन खरीदने पर लोगों को सड़क की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा, यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना संभव नहीं होता है, तो इसे संबंधित जनपद के जनपदाधिकारी की लिखित अनुमति या अनापत्ति के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति या अनापत्ति के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी। वहीं, डीएम की स्वीकृति के बिना रजिस्ट्री की अनुमति नहीं होगी, जो नियमों और विधियों का पालन करने का हिस्सा है।
प्लॉटों की बिक्री में की जाती हैं चालाकियां
आमतौर पर नगरपालिका के नए क्षेत्रों या कम विकसित क्षेत्रों में ले-आउट की स्वीकृति कराए बिना भूखंडों की खरीद-बिक्री की जा रही है। इस दौरान कई बार चालाकियां भी जाती हैं, जिससे जमीन खरीदने वालों को नुकसान उठाना पड़ता है।
सड़कों की चौड़ाई से बढ़ेगी सुरक्षा
नए निर्माण क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई के माध्यम से न्यूनतम सुरक्षा स्तर बनाए रखा गया है। बिल्डिंग बायलॉज में सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई का पहले से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, नए निर्माण क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई का नियमित पालन करने से ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुखद आवास की सुविधा मिलेगी।
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