Ranchi (Jharkhand) : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 21 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े फैसले शामिल हैं। चौंकाने वाली कार्रवाई करते हुए कैबिनेट ने सेवा में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में तीन महिला चिकित्सकों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।
बर्खास्तगी की गाज: इन तीन डॉक्टरों पर गिरी कार्रवाई
कैबिनेट की बैठक में तीन महिला डॉक्टरों को उनकी सेवाओं से हटा दिया गया। इनमें शामिल हैं:
डॉ. कुमारी रेखा: जो पहले मुसाबनी में अपनी सेवाएं दे रही थीं।
डॉ. रीना कुमारी: जो बोकारो के सदर अस्पताल में तैनात थीं।
डॉ. वीणा कुमारी एम: जो बोकारो के कसमार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित थीं।
सरकार ने इन तीनों डॉक्टरों को सेवा में लापरवाही और अनुशासनहीनता का दोषी पाया, जिसके बाद यह कड़ी कार्रवाई की गई है।
भर्ती, शिक्षा, कानून और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़े नीतिगत फैसले
कैबिनेट बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य के नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।
पुलिस और कक्षपाल भर्ती विज्ञापन रद्द, युवाओं को मिलेगी राहत
राज्य सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए पहले जारी किए गए पुलिस और कक्षपाल नियुक्ति विज्ञापन को रद्द कर दिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अब दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही, सरकार ने उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्षों की महत्वपूर्ण छूट देने का भी निर्णय लिया है, जिससे अधिक युवाओं को आवेदन का अवसर मिल सकेगा।
अटल मोहल्ला क्लीनिक अब कहलाएगा ‘मदर टेरेसा एडवांस्ड क्लिनिक’
एक महत्वपूर्ण फैसले में, राज्य सरकार ने अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम परिवर्तित कर दिया है। अब ये क्लीनिक “मदर टेरेसा एडवांस्ड क्लिनिक” के नाम से जाने जाएंगे।
उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव : एकीकृत विश्वविद्यालय कानून को मंजूरी
झारखंड कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार करते हुए “झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025” को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य के 10 सरकारी और 3 विशेषज्ञ विश्वविद्यालयों में अब एक ही कानून प्रभावी होगा। इस नए कानून के तहत:
राज्यपाल विश्वविद्यालयों के चांसलर होंगे।
विभागीय मंत्री पूर्व कुलपति का पद संभालेंगे।
विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।
डाल्टनगंज में स्थापित होगा विशेष न्यायालय
कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से झारखंड कैबिनेट ने डाल्टनगंज में एक विशेष न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वेतनवृद्धि का लाभ
राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के हित में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को काल्पनिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।
प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त
कैबिनेट ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है:
उर्दू शिक्षकों के 4339 पदों का सृजन: इसके तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद शामिल हैं। इस निर्णय से राज्य में उर्दू शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे दिव्यांग छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
विधि विज्ञान केंद्र और आयुष सेवाओं को मिलेगी मजबूती
कैबिनेट ने झारखंड विधि विज्ञान केंद्र में नियुक्तियों के लिए नई नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे केंद्र की कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, आयुष स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियमावली को भी मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाना है।
शहीद अर्धसैनिक बलों के परिवारों को सरकार का सहारा
देश की सेवा करते हुए या उग्रवादी घटनाओं में शहीद होने वाले अर्धसैनिक बलों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान और नियुक्ति प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय शहीद परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा CRISP का साथ
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाने के लिए CRISP नामक संस्था के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई है। इस कार्य के लिए वित्तीय नियमों में कुछ छूट भी दी गई है, ताकि SHGs को आसानी से सहयोग मिल सके।
श्रावणी मेला 2025 की सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी
आगामी श्रावणी मेला 2025 की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए कैबिनेट ने 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की है। यह मेला 10 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठक में इन बड़े फैसलों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें शामिल हैं:
झारखंड भवन निर्माण नियमावली 2015 में जीएसटी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता के तहत संशोधन।
विभिन्न विभागों में रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन।
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को न्यायालय में गवाही देने के लिए यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति।
पोषण 2.0 योजना के तहत Micronutrient Fortified & Energy Dense Food (MFEDF) की आपूर्ति हेतु एजेंसियों के नामांकन को मंजूरी।
इस प्रकार, झारखंड कैबिनेट की यह बैठक कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक निर्णयों से भरपूर रही, जिनका राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर आने वाले समय में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।