Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के बहुचर्चित रिंकू खान हत्याकांड में दोषी करार दिए गए और जेल में बंद हैदर अली को जमानत दे दी है। हैदर को पहले रांची सिविल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। यह फैसला उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय और अम्बुज नाथ शामिल थे, की सुनवाई के बाद सुनाया गया। हैदर की ओर से पेश अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे जमानत देने का आदेश दिया।
मामला 23 मार्च 2022 का है, जब रांची में पैसे के लेनदेन को लेकर पूर्व पार्षद शबाना खान के पति रिंकू खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अयूब, हैदर अली और फिरदौस उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया था। बाद में रांची सिविल कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले इसी हत्याकांड में नामजद मुर्शीद अयूब को भी झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब हैदर को भी जमानत मिलने से यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।