रांची: रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा शुक्रवार को रातु प्रखंड के तिगड़ा पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के निर्देश और रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। शिविर में महिला, पुरुष और बच्चों को कानूनी सहायता से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर में रांची डीएलएसए ने दस योजनाओं के तहत गरीबों, महिलाओं और पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में बताया। शिविर का उद्देश्य कानूनी अधिकारों से अवगत कराना और समाज में व्याप्त कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाना था।
शिविर में बाल विवाह, बाल श्रम और अन्य कुप्रथाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त, श्रम कार्ड बनवाने, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बालिकाओं की शिक्षा और बच्चों के टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जानकारी दी गई।
डीएलएसए के अधिकारियों ने बताया कि विधिक सहायता कार्यक्रमों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों को न्याय की समानता प्रदान करना है। इन योजनाओं के तहत लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान कानूनी तरीके से कर सकें।
इस शिविर में तिगड़ा पंचायत के स्थानीय निवासी और अन्य लोग शामिल हुए और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाना और वंचित वर्ग को मदद प्रदान करना प्राथमिक उद्देश्य है।
शिविर का प्रमुख उद्देश्य समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, जैसे बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। साथ ही, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया ताकि समाज में सामाजिक समृद्धि और न्याय की भावना मजबूत हो सके।