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RIMS New Rule Ayushman Patient : रिम्स में आयुष्मान से इलाज कराने वाले मरीजों को काउंटर से भी करानी होगी छुट्टी

by Vivek Sharma
Health Minister Dr. Irfan Ansari in Rims
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  • आयुष्मान काउंटर से छुट्टी बिना दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराना नहीं होगा संभव
  • रिम्स प्रबंधन ने जारी किया नोटिस

रांची : राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में इलाज के लिए दूर दराज से मरीज पहुंचते हैं। इलाज के लिए आने वाले मरीज आयुष्मान भारत के तहत भी इलाज कराते हैं। जिसमें मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। ठीक होने के बाद हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी भी दे दी जाती है। लेकिन आयुष्मान काउंटर से परिजन मरीज की छुट्टी नहीं कराते। ऐसे में दूसरे हॉस्पिटलों में इलाज कराने में परेशानी आ रही है। वहीं इस चक्कर में उन्हें रिम्स की दौड़ लगानी पड़ रही है। ऐसे में रिम्स प्रबंधन ने इलाज करा रहे मरीजों के लिए नोटिस जारी किया है। जिसके तहत आयुष्मान के तहत इलाज कराने वाले मरीजों को आयुष्मान काउंटर से भी छुट्टी करानी होगी।

डॉक्टर और आयुष्मान मित्र से करें संपर्क

रिम्स में जारी नोटिस के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के लाभुक मरीज इलाज करने वाले डॉक्टर या आयुष्मान मित्र से सम्पर्क करें। जहां इलाजरत मरीजों को मदद की जाएगी। साथ ही उन्हें पूरी प्रक्रिया भी बताई जाएगी। इससे मरीजों को इलाज कराने में दिक्कत नहीं होगी। वहीं आयुष्मान भारत योजना से इलाज कराने के बाद आयुष्मान भारत रिम्स के सम्बंधित काउन्टर से छुट्टी भी कराई जाएगी।

रिकॉर्ड में शो कर रहा जारी है इलाज

हॉस्पिटल में भर्ती के बाद मरीजों को आयुष्मान में एंट्री की जाती है। जहां इलाज से लेकर दवाएं व इंप्लांट भी आयुष्मान योजना के तहत मंगाकर मरीजों का इलाज किया जाता है। ऐसे में हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद आयुष्मान काउंटर से भी छुट्टी करानी है। ऐसा नहीं करने पर मरीजों रिकॉर्ड इलाजरत दिखाता है। वहीं दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराना सम्भव नहीं होगा।

मरीजों को 15 लाख तक इलाज

आयुष्मान भारत योजना के तहत एम्पैनलड हॉस्पिटल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाना है। वहीं झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। यह बीमा राशि मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दी जाएगी। जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक है, सभी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। मरीज के हॉस्पिटल में इलाजरत होने की स्थिति में शुरुआती 5 लाख का क्लेम अगर खत्म हो जाए तो हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा अबुआ योजना के पोर्टल में रजिस्टर कर मरीज को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

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