RANCHI (JHARKHAND): रांची नगर निगम ने सभी करदाताओं से समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने की अपील की है। नगर निगम द्वारा करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए छूट भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न वार्डों में जागरूकता शिविर और कर संग्रहण के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इस बीच नगर निगम की ओर से सख्त निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत बकाये दारों की कुर्की जब्ती करने की तैयारी है। एक्ट के तहत आपके घर की नीलामी भी नगर निगम कर सकता है।
ये सुविधाएं निगम करा रहा उपलब्ध
कर भुगतान को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, जन सुविधा केंद्र और डोर-टू-डोर सेवा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 184 (एक) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 184(1) के अनुसार, बकाया करदाताओं को डिमांड नोटिस भेजा जा सकता है। समय पर भुगतान न करने पर जुर्माना और ब्याज लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर कुर्की, संपत्ति की जब्ती और नीलामी, भवन सीलिंग, बैंक खातों को फ्रीज करना व बॉडी वारंट तक जारी किए जा सकते हैं। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे पुराने वित्तीय वर्ष के बकाया कर का शीघ्र भुगतान करें और शहर के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं।