नई दिल्ली : Unified Pension Scheme : केंद्र सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘कुछ केंद्रीय कर्मचारियों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वे बैठक में यूपीएस के साथ थे’। यही नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है।
Unified Pension Scheme : एकीकृत पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है
बता दें कि अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाली इस योजना के अंतर्गत सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो रहे हैं या एरियर के साथ सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यूपीएस के अंतर्गत पात्र होंगे।
वहीं एक्स पर एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि ‘केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने एकीकृत पेंशन योजना के संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की’।
वहीं पिछले साल वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी सरकारी कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं।
इसी बीच एनपीएस ग्राहक दोनों योजनाओं में से किसी एक को चुन सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूपीएस उन कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा की है और न्यूनतम 10 वर्ष तक सेवा करने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक या 10,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। वहीं इसके अतिरिक्त नई योजना में अगले वित्तीय वर्ष से कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की पेशकश की गई है। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन की गणना कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से की जाएगी।
वहीं भाजपा शासित राज्यों ने इस निर्णय की सराहना की, जबकि अन्य ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनर्जीवित करने की मांग की है।
वहीं एएनआई ने आधिकारिक विज्ञप्ति का हवाला देते हुए बताया कि यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा। बयान में कहा गया है की सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत। हालांकि आधिकारिक सूचना के अनुसार ग्रेच्युटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।