नई दिल्ली, स्पेशल डेस्क : GST काउंसिल की बैठक को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। यह बैठक सीधे तौर पर आम आदमी के हितों को प्रभावित करने वाली थी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक के बाद कई चीजें बदलने वाली हैं। कुछ सामानों के दाम बढ़ जाएंगे तो कुछ की कीमतें घट जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ऑनलाइन गेमिंग, कसीनों महंगें हो जाएंगे।
वहीं सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी।जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में एक साथ कई बड़े फैसले लिए गए। कुछ पर जीएसटी दरों को बढ़ाया गया तो कुछ पर राहत मिली। जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद आने वाले दिनों में इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में बदलाव होगा। हम आपको उन सामानों की पूरी लिस्ट बता रहे हैं, जो आने वाले दिनों में सस्ती और महंगी होने वाली है।
क्या हुआ महंगा
लंबे अरसे से जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चर्चा हो रही थी। इस बार काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। यानी ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, हॉर्स रेसिंग महंगी हो जाएंगी।
मल्टी यूटिलिटी और क्रॉसओवर यूटिलिटी कैटेगरी की गाड़ियों पर 22 फीसदी का सेस लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद कई गाड़ियां महंगी हो जाएगी।
जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद एमयूवी पर 28 प्रतिशत जीएसटी के अलावा 22 प्रतिशत कंपन्सेशन सेस लगाने से गाड़ियां महंगी हो जाएगी. हालांकि इसके लिए एसयूवी के पैरामीटर तय किए गए हैं।
क्या होगा सस्ता
GST काउंसिल के फैसले के बाद सिनेमाहॉल में खाने-पीने का सामान सस्ता हो जाएगा। कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाने का फैसला लिया है। सैटेलाइट सर्विस लॉन्च सस्ता होगा, जीएसटी काउंसिल ने निजी ऑपरेटरों द्वारा जीएसटी उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं में छूट दी है। कच्चे और बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी 18 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। मछली में इस्तेमाल होने वाले पेस्ट पर जीएसटी 18 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। आर्टिफिशियस ज़री धागे पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया। एलडी स्लैग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
इन चीजों पर 28% GST
सीतारमण ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में समूची राशि पर कर लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाते समय इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संयोग पर आधारित।
इन चीजों पर कटौती
बैठक में चार आइटम पर GST कम करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कच्चे आइटम पर GST 5 फीसदी कर दी गई है, जो अभी तक 18 फीसदी थी। इसके अलावा इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स को 12 फीसदी से कम करके 5 फीसदी कर दिया है। मछली के पेस्ट पर GST घटाकर 18 फीसदी से 5 फीसदी कर दिया गया है।