प्रयागराज : यौन उत्पीड़न के आरोप में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद क्रिकेटर यश दयाल (Yash Dayal Case) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को झूठा और फंसाने की साजिश बताया है। यश दयाल ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में जल्द सुनवाई की संभावना है।
बीएनएस की धारा 69 के तहत दर्ज हुआ मामला
6 जुलाई को एक महिला की शिकायत पर इंदिरापुरम थाने में यश दयाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया गया था। यश दयाल ने अपनी याचिका में राज्य सरकार, थाने के एसएचओ और शिकायतकर्ता महिला को पक्षकार बनाया है।
Yash Dayal Case : युवती पर लगाया चोरी और धोखाधड़ी का आरोप
यश दयाल (Yash Dayal Case) ने पुलिस को वकील के माध्यम से भेजी शिकायत में कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान पीड़िता से हुई थी। युवती ने पढ़ाई और इलाज के नाम पर बार-बार पैसे लिए। इसके अलावा जब वह मिलने आती थी तो घर से सामान चुरा ले जाती थी। यश ने आरोप लगाया है कि युवती बकाया रकम भी वापस नहीं कर रही थी और अब झूठे आरोप लगाकर उसे फंसा रही है।
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