Home » छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

by Rakesh Pandey
कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Follow Now

रायपुर: युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने सीधी भर्ती के माध्यम से 5967 कान्स्टेबल (आरक्षी) – जीडी/ट्रेड/ड्राइवर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार पुलिस कान्स्टेबल भर्ती 2023 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cgpolic.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। ये भर्तियां कॉन्स्टेबल, जीडी, कॉन्स्टेबल, ड्राइवर और कॉन्स्टेबल ट्रेड ( धोबी, कुली, मोची आदि) पदों पर हो रही हैं। अगर सैलरी की बात करें तो यह 19500 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा एचआरए, डीए आदि भत्ते मिलेंगे। अगर आयुसीमा की बात करें तो यह 18 से 28 वर्ष है जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग ( गैर क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

जानिए क्या है योग्यता:

अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश राज्य स्थित स्कूल से 10वीं पास। जबकि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 8वीं पास होना चाहिए। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार और राहत शिविरों में रहने वाले परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5वीं पास। आरक्षक (ड्राइवर) के लिए भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और आरक्षक (ट्रेड) के लिए संबंधित ट्रेड में दक्षता होनी चाहिए। वहीं पुरुष की लंबाई कम से कम 168 सेमी हो। महिला की लंबाई कम से कम 158 सेमी हो। पुरुष अभ्यर्थी का सीना कम से कम 81 सेमी हो। फुलाकर 86 सेमी हो

न पदों पर होगी भर्ती :

आरक्षक जीडी : 5110 पद
वाहन चालक : 235 पद
ट्रेड्समैन : 623 पद

ऐसे करें आवेदन :

ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाएं।
सीजी पुलिस आरक्षक जीडी ऑनलाइन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन करें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
फीस भरकर फॉर्म सबमिट कर दें।
आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंट आउट लेकर रखें।

READ ALSO :

बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द: पेपर लीक होने के बाद विभाग का फैसला

Related Articles